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राशन कार्ड नहीं लौटाया तो होगी प्राथमिकी : डीएम

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्ति लौटाये कार्डदरभंगा . अगर आपकी आय किसी भी स्त्रोत से प्रतिमाह 10 हजार से अधिक है और आपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड हासिल कर खाद्यान्न का उठाव कर रहे हैं तो 22 दिसंबर से पहले अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति विभाग को लौटा दें अन्यथा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2014 7:02 PM

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्ति लौटाये कार्डदरभंगा . अगर आपकी आय किसी भी स्त्रोत से प्रतिमाह 10 हजार से अधिक है और आपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड हासिल कर खाद्यान्न का उठाव कर रहे हैं तो 22 दिसंबर से पहले अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति विभाग को लौटा दें अन्यथा आप पर प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी. डीएम कुमार रवि ने इस योजना के अपात्र परिवारों को चिह्नित करने का काम विभाग को दिया है. साथ ही कहा कि ऐसे राशनकार्ड लाभुक स्वेच्छा से अगर अपना कार्ड वापस कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो अपात्र परिवार के लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी और अन्य कानूनी कार्रवाई भी होगी. निगम क्षेत्र से लौटाये गये 11 राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नौकरी पेशा, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी, मानदेय पर काम करने वाले वैसे व्यक्ति, जिनकी आय 10 हजार से अधिक है. इस योजना के लिए अयोग्य है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएम ने ऐसे परिवारों को चिह्नित कर कार्ड वापस लेने का निर्देश जारी किया है. इसी क्रम में नगर निगम के आयुक्त ने 11 लाभार्थी का राशन कार्ड वापस जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजा है. 22 के बाद शुरू होगी कार्रवाई डीएम कुमार रवि ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि जो अयोग्य परिवार 22 तक अपना कार्ड वापस नहीं करते हैं, उनपर कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राथमिकी दर्ज करायें.

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