बंध पत्र पर छोड़ने का आदेश

दरभ्ंागा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के अरई निवासी आफताब आलम, मंजर आलम, इसराइल अंसारी, नन्हे साह, जियाउल हसन साबरी को भादवि की धारा 147, 148 एवं 427 में दोषी पाते हुए बंध पत्र पर छोड़ने का आदेश दिया. श्री पांडेय की अदालत ने उक्त आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 8, 2015 8:03 PM

दरभ्ंागा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के अरई निवासी आफताब आलम, मंजर आलम, इसराइल अंसारी, नन्हे साह, जियाउल हसन साबरी को भादवि की धारा 147, 148 एवं 427 में दोषी पाते हुए बंध पत्र पर छोड़ने का आदेश दिया. श्री पांडेय की अदालत ने उक्त आदेश क्रिमिनल अपील नंबर 85/2013 में पारित किया था. विदित हो कि उक्त आरोपियों के विरुद्ध अरई निवासी नरवीर नजरी ने घर में घूसकर दीवार तोड़ने एवं मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उक्त आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया था. इसके विरुद्ध अभियोजन ने क्रिमिनल अपील दायर की थी.

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