दरभंगाः एसिड दुकानदारों पर नकेल कसने की प्रक्रिया दरभंगा में अबतक शुरू नहीं हो पायी है. जानकारी के अनुसार, इस आशय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहनाने की दिशा में प्रशासन ने धरातल पर कोई पहल नहीं की है. दरभंगा और लहेरियासराय के विभिन्न दुकानों में धड़ल्ले से घरेलू प्रयोग वाले एसिड की बिक्री जारी है. टायलेट क्लीनर के नाम पर इन एसिड के बोतलों की बिक्री हो रही है. हार्मफुल एसिड दुकानदार कोर्ट के निर्देशानुसार ग्राहकों से सूचना इकट्ठी नहीं कर रहे. जो आना है उसे एसिड दे देते हैं.
एसिड फेंकने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी उपलब्धता नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से दुकानदारों को लाइसेंस लिये जाने की बाध्यता निर्धारित की है. साथ ही इसे खरीदने वालों को भी अपनी पूरी जानकारी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस दिशा में अबतक कुछ नहीं हो
पाया है.
दरभंगा और लहेरियासराय में गिने–चुने दो–चार दुकानदार ही एसिड बेचते हैं लेकिन हार्डवेयर के अधिकांश दुकानों पर यह आसानी से उपलब्ध है. इनमें से अधिकांश दुकानदारों को अबतक यह भी नहीं पता कि इसके लिए अब लाइसेंस लेना होगा. जिन्हें मालूम भी है उन्हें समाचार माध्यमों के द्वारा ही मालूम है. टायलेट क्लीनर के रूप में 20-22 रुपये में 600-700 मिलीलीटर की बोतलों में बिक रहा यह एसिड पूर्णिया से दरभ्ांगा सप्लाई किया जाता है.
अधिकांश दुकानदारों ने बता कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि एसिड का यह प्रकार लाइसेंस कोटा के तहत आता है या नहीं. सबों ने लगभग एक स्वर में कहा कि अगर इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा तो हम तैयार हैं. आखिर प्रशासन बताये तो सही कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या होगी? और किस विभाग से संपर्क कर इसके लाइसेंस के लिये आवेदन दिया जा सकता है.
इस संबंध में पूछे जाने पर एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि नुकसानदायक एसिड की बिक्री लाइसेंसी दुकानों से करवाने के आदेश दे दिये गये हैं. होम यूज एसिड अधिक खतरनाक नहीं है. हालांकि इसकी तस्करी पर रोक के लिए पुलिस हमेशा तैनात रहती है.