जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल सश्रम कारावास

बेनीपुर . स्थानीय व्यवहार न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विष्णु देव उपाध्याय की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के संधौलिया निवासी राम राय को एक जानलेवा हमले के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार सत्रवाद संख्या 79/07 एवं थाना कांड संख्या 136/03 में भादिव की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 21, 2015 8:02 PM

बेनीपुर . स्थानीय व्यवहार न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विष्णु देव उपाध्याय की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के संधौलिया निवासी राम राय को एक जानलेवा हमले के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार सत्रवाद संख्या 79/07 एवं थाना कांड संख्या 136/03 में भादिव की धारा 307 एव 27 आर्म्स एक्ट के तहत श्री राय को दोषी करार देते हुए क्रमश: दस साल एवं पांच साल की कारावास एवं दस हजार एवं पांच हजार का अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि गांव के ही कैलाश राय को भूमि विवाद में गोली मार कर जख्मी कर दिया था तथा उसी के आवेदन पर मामला थाना में दर्ज किया गया. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष से अशफाक अंसारी एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता बच्चा राय ने बहस किया.

Next Article

Exit mobile version