कर्णभेदी डीजे पर कसेगा शिकंजा

पुलिस एक्ट की धारा 79 से शहर होगा अधिसूचित अधिक तेज बजाने पर लगेगा पांच हजार जुर्माना दरभंगा. कानफाड़ू डीजे पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्ट की धारा 79 को शहरी क्षेत्र में अधिसूचित करने जा रही है. एसएसपी मनु महाराज ने इसके लिए डीएम को पत्र भेजा है. डीएम की स्वीकृति के बाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 8, 2015 9:02 PM

पुलिस एक्ट की धारा 79 से शहर होगा अधिसूचित अधिक तेज बजाने पर लगेगा पांच हजार जुर्माना दरभंगा. कानफाड़ू डीजे पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्ट की धारा 79 को शहरी क्षेत्र में अधिसूचित करने जा रही है. एसएसपी मनु महाराज ने इसके लिए डीएम को पत्र भेजा है. डीएम की स्वीकृति के बाद इसे अधिसूचित होने पर जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित साउंड से तेज बजाने पर डीजे संचालकों पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया जायेगा. वैवाहिक लगन के दौरान सार्वजनिक स्थान, विवाह भवन, होटलों के निकट डीजे के घंटों तेज आवाज के कारण आसपास के लोगों, खासकर उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग के मरीजों को परेशानी बढ़ जाती है. कर्णभेदी डीजे की आवाज से निजात दिलाने के लिए कई संगठनों ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर रिहायशी क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद इसके बजाने पर रोक लगाने की मांग की थी. ज्ञात हो कि तेज लगन के दौरान दरभ्ंागा टावर के उत्तर 200 मीटर के भीतर होटल नवीन, नटराज, अरविंद एवं अशोक में एक साथ जब सभी होटलों के सामने डीजे बजना शुरू होता है तो आसपास के दुकानदारों को अपनी दुकानों पर बैठना मुश्किल हो जाता है. डीएम की स्वीकृति के बाद पुलिस यदि शहरी क्षेत्र को अधिसूचित कर देती है तो डीजे के कर्णभेदी आवाज से लोगों को निजात मिलेगी.

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