चिकित्सक पर विद्युत विभाग ने किया जुर्माना

बेनीपुर . स्थानीय सहायक विद्युत अभियंता मनोज कुमार रजक ने स्वीकृत अधिभार से अधिक तथा घरेलू विद्युत कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान में करने को लेकर आशापुर के एक वरीय चिकित्सक डॉ राजकिशोर लाल दास को 5 लाख 5 हजार 906 रुपये का अर्थ दंड भुगतान का नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 13, 2015 10:03 PM

बेनीपुर . स्थानीय सहायक विद्युत अभियंता मनोज कुमार रजक ने स्वीकृत अधिभार से अधिक तथा घरेलू विद्युत कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान में करने को लेकर आशापुर के एक वरीय चिकित्सक डॉ राजकिशोर लाल दास को 5 लाख 5 हजार 906 रुपये का अर्थ दंड भुगतान का नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. अन्यथा कानूनी कारवाई करने की भी चेतावनी दी है. अभियंता श्री रजक ने कहा कि डॉ श्री दास स्वीकृत अधिभार एक किलोवाट के बदले 15 किलोवाट प्रति माह की दर से बिजली खपत करते है तथा घरेलू कनेक्शन लेकर उसका उपयोग अपने निजी क्लिनिक में भी करते है. ये दोनों कानूनन अपराध है. इस दौरान अभियंता श्री रजक ने अन्य उपभोक्ताओं को भी सलाह देते हुए कहा कि सभी उपभोक्ता निर्धारित अधिभार के अंदर ही विद्युत उपयोग करें जिन्हें इससे अधिक विद्युत उपयोग करना हो वे सहायक अभियंता कार्यालय में घरेलू कनेक्शन पर 400 तथा व्यावसायिक कनेक्शन पर 1200 रुपये अग्रधन के साथ 75 रुपये का आवेदन शुल्क जमा कर अधिभार में वृद्धि कर सकते है.

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