ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर पांच हजार जुर्माना

दरभंगा : सड़कों पर हो रहे लगातार वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यातायात अधिनियम में सख्ती बरती है. हादसे को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने अधिनियम में संशोधित किया है. देश में नया मोटर वाहन कानून को 17 मार्च से लागू भी कर दिया गया है. इसमें ड्राइविंग के दौरान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 19, 2015 2:43 AM
दरभंगा : सड़कों पर हो रहे लगातार वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यातायात अधिनियम में सख्ती बरती है. हादसे को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने अधिनियम में संशोधित किया है. देश में नया मोटर वाहन कानून को 17 मार्च से लागू भी कर दिया गया है.
इसमें ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल पर पांच हजार, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना के साथ-साथ वाहन को भी जब्त कर लिया जायेगा. इसके अलावा बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना के साथ-साथ वाहन को भी जब्त करने का कड़ा प्रावधान किया गया है. नये मोटर वाहन अधिनियम के माध्यम से सरकार ने प्रतिदिन होने वाले सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है. हालांकि जिले में अब तक इस अधिनियम से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी है.
सरकार ने दुर्घटनाओं में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए जो सख्त कदम उठाये हैं, इसमें परिवहन विभाग के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) एवं मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है. अब देखना है कि सरकार के इस आदेश को किस रूप में अनुपालन कर परिवहन विभाग के अधिकारीगण दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने में कितने सफल होते हैं.
जानकारी के अनुसार राज्यसभा में गत 11 मार्च को नया मोटरवाहन अधिनियम पारित होने के बाद केंद्र सरकार ने 17 मार्च से इसे लागू कर दिया. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस नये मोटरवाहन अधिनियम की प्रति भेजते हुए इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये हैं, ताकि दुर्घटनाओं में कमी हो सके.
अत्याधुनिक बाइकों से दुर्घटनाओं में वृद्धि
विभागीय सूत्रों के अनुसार हाल के वर्षो में 100 एवं 125 सीसी की अत्याधुनिक तकनीकी से लैस कई कंपनियों ने जो बाइकें बाजार में लांच की है, उसकी स्पीड इतनी तेज है कि देखते-देखते ही वह निर्धारित दूरी 40 किलोमीटर से दोगुणा रफ्तार से दौड़ने लगती है. लगभग वहीं स्थिति नयी कंपनियों की कार-जीप की भी है. जानकारों का मानना है कि हाल के वर्षो में एनएच एवं एसएच के पुनर्निर्माण एवं तेज स्पीड के वाहनों में थोड़ी भी लापरवाही के बाद दुर्घटना हो जाती है.
दस दिनों में 10 की मौत, 18 जख्मी
जिला में पिछले 10 दिनों में वाहन दुर्घटनाओं में करीब 10 लोगों की मौत तथा 18 लोग जख्मी होकर डीएमसीएच एवं विभिन्न नर्सिग होम में इलाजरत हैं. जानकारी के अनुसार 7 मार्च को बहेड़ा थाना क्षेत्र के बसौली निवासी छात्र सरोज चौपाल(18) की मौत बाइक से गिरने से हो गयी. अत्यधिक शराब पीकर बाइक चलाने के दौरान संतुलन बिगड़ गया था. उसी दिन बेनीपुर में कार चालक ने ठोकर मारकर दो महिला सहित छह लोगों को जख्मी कर दिया था.
आठ मार्च को बहेड़ा-बहेड़ी मार्ग पर गंगदह हटियागाछी के निकट डायवर्सन पर मामा-भांजा की मौत हो गयी. 9 मार्च को एनएच 57 पर शास्त्री चौक के निकट ट्रक की ठोकर से कटरा(मुजफ्फरपुर) थाना क्षेत्र के रामलखन सहनी के पुत्र पिंकू कुमार की मौत हो गयी. 10 मार्च को जाले थाना क्षेत्र के कलवाड़ा कब्रिस्तान के निकट हुई दुर्घटना में शाहपुर निवासी मो एहसान एवं विनीत झा जख्मी हो गये.

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