कैंपस… हाइकोर्ट में विवि की एलपीए याचिका खारिज

दरभंगा. न्यायालय के आदेश के विरुद्ध लनामिवि प्रशासन की ओर से दायर एलपीए को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार लनामिवि के कुलपति के आदेश से जारी प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना के खिलाफ सीएम कॉलेज के मैथिली विभागाध्यक्ष डॉ नारायण झा ने पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी 21776/14 दायर की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 2, 2015 7:04 PM

दरभंगा. न्यायालय के आदेश के विरुद्ध लनामिवि प्रशासन की ओर से दायर एलपीए को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार लनामिवि के कुलपति के आदेश से जारी प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना के खिलाफ सीएम कॉलेज के मैथिली विभागाध्यक्ष डॉ नारायण झा ने पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी 21776/14 दायर की थी. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने विवि की अधिसूचना को क्वैश करने का आदेश पारित किया था. इस आदेश के विरुद्ध अपील करते हुए विवि ने उच्च न्यायालय में एलपीए 423/15 दायर किया. अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने विवि की अपील को खारिज कर दिया है. जानकारी यह भी मिली है कि न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने पर डॉ झा ने पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद ( एमजेसी 632/15) दायर किया था. इस मामले की सुनवाई 13 मई को होनेवाली है जिसमें विवि प्रशासन को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है.

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