सरदी गांव के तीन लोग दोषी करार

बेनीपुर . बेनीपुर एडीजे सुधाकर सिंह की अदालत ने सोमवार को बिरौल थाना क्षेत्र के सरदी गांव के तीन लोगों को भादवि की धारा 307/34 में दोषी करार दिया है तथा सजा के बिंदु पर 5 मई को सुनवाई की जायेगी. कोर्ट सूत्रों के मुताबिक सत्रवाद संख्या 476/99 तथा बिरौल थाना कांड संख्या 107/98 में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 4, 2015 9:05 PM

बेनीपुर . बेनीपुर एडीजे सुधाकर सिंह की अदालत ने सोमवार को बिरौल थाना क्षेत्र के सरदी गांव के तीन लोगों को भादवि की धारा 307/34 में दोषी करार दिया है तथा सजा के बिंदु पर 5 मई को सुनवाई की जायेगी. कोर्ट सूत्रों के मुताबिक सत्रवाद संख्या 476/99 तथा बिरौल थाना कांड संख्या 107/98 में ललका पासवान, भूदेश्वर पासवान तथा सुशील पासवान को अदालत ने दोषी करार दिया है. सरदी गांव के जोगी शर्मा धान का फसल जबरन काटने का विरोध करने पर उक्त आरोपित ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था.यह घटना 21अगस्त 98 की है. पीडि़त ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था. अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देने के बाद बंधपत्र खंडित कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.अपर लोक अभियोजक पूनम झा ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा.

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