मारपीट मामले में तीन लोगों को दो साल सश्रम कारावास

बेनीपुर . स्थानीय व्यवहार न्यायालयों अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत में बहेड़ा थाना क्षेत्र के कोठबन्ना में 19 वर्ष पूर्व जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट की घटना में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार विगत 21 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2015 8:03 PM

बेनीपुर . स्थानीय व्यवहार न्यायालयों अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत में बहेड़ा थाना क्षेत्र के कोठबन्ना में 19 वर्ष पूर्व जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट की घटना में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार विगत 21 नवंबर 96 को कोठबन्ना निवासी बच्चेलाल महतो ने बहेड़ा थाना में कांड संख्या 251/96 दर्ज करा कर सूरत लाल महतो, महेंद्र महतो एवं कारीलाल महतो पर जबरन जमीन कब्जा करने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया था. अदालत ने सत्रवाद संख्या 77/98 के तहत सुनवाई करते हुए उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 147 एवं 148 में दो दो वर्ष, 323 में एक वर्ष तथा 447 में तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए तत्काल एक माह के जमानत पर छोड़ दिया है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अब्दुल राजिक तथा अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अशफाक हमद ने बहस किया.

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