बकरीद को लेकर जिले में 446 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति

जिला दंडाधिकारी राजीव रौशन एवं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बकरीद पर्व को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 15, 2024 11:35 PM

दरभंगा. जिला दंडाधिकारी राजीव रौशन एवं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बकरीद पर्व को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया है. बकरीद 17 जून को है. विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिले में 446 स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल, लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इनकी प्रतिनियुक्त सामान्यतः 17 से 19 जून तक रहेगी, परंतु किसी परिस्थिति में अवधि स्वतः बढ़ जायेगी. समाहरणालय में 17 से 19 जून तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा. इसकी दूरभाष संख्या – 06272-240600 है. नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता (मो. 9431818365) रहेंगे. संयुक्त आदेश में कहा गया है कि मिली-जुली आबादी को ध्यान में रखते हुए विशेष निगरानी एवं सतर्कता की जरूरत है. सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है. थानाध्यक्ष, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को निर्देश दिया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये आसूचना जमा करते हुए, उस पर त्वरित कार्रवाई कर सूचना वरीय पदाधिकारी को देंगे. इस कार्य में बीडीओ, विभिन्न स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी, कर्मचारी, ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच आदि से सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है. वैसे स्थान जहां बकरीद पर सामूहिक नमाज अदा की जायेगी, वहां विशेष निगरानी रखने को कहा गया है, ताकि शरारती तत्व किसी प्रकार की बात को लेकर तनाव उत्पन्न करने की कोशिश नहीं कर सके. बकरीद पर सभी प्रकार के अवकाश को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. शांति समिति गठित कर उसकी बैठक कराने को कहा गया है. थानाध्यक्ष एवं ओपी अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. यातायात प्रभारी को शहरी क्षेत्र में चौक-चौराहों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस को प्रतिनियुक्त करने तथा ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यातायात प्रभारी को खुद भ्रमणशील रहने को कहा गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे. एसडीओ, एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे. अपर समाहर्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) जिले में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे. दोनों अधिकारी संबंधित एसडीओ, एसडीपीओ से समन्वय बनाये रखेंगे.

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