जानलेवा हमला मामले में पांच दोषियों को सात साल की सजा

आर्म्स एक्ट में भी एक अभियुक्त को अदालत ने सुनायी सजा पांच हजार अर्थदंड, पैसा जमा नहीं करने पर भुगतना होगा एक साल की अतिरिक्त कारावास दरभंगा . प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने जानलेवा हमला के एक अठारह वर्ष पुराने मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए शनिवार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2015 7:04 PM

आर्म्स एक्ट में भी एक अभियुक्त को अदालत ने सुनायी सजा पांच हजार अर्थदंड, पैसा जमा नहीं करने पर भुगतना होगा एक साल की अतिरिक्त कारावास दरभंगा . प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी पांडेय की अदालत ने जानलेवा हमला के एक अठारह वर्ष पुराने मामले में पांच लोगों को दोषी पाते हुए शनिवार को सजा सुना दी. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए श्री पांडेय ने सभी दोषियों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार अर्थदंड भी किया. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. इधर एक अभियुक्त नकी हैदर को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाया गया है. हैदर को तीन साल कारावास व एक हजार अर्थदंड की सजा हुई है. राशि जमा नहीं करने पर दो महीना अतिरिक्त जेल काटना होगा. अदालत उक्त मामले में अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिधौली निवासी मो. असगर अली, मो. अशरफ अली, परवेज आलम, बेचू एवं नकी हैदर को दोषी पाया है. यह मामला कोर्ट में सत्रवाद संख्या 193/02 चल रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिधौली गांव निवासी मो. हीरा ने अशोक पेपर मिल थाना में प्राथमिकी संख्या 32/97 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि घटना के दिन वह अपने घर में बैठा था, इसी बीच सभी आरोपित हरवे हथियार से लैस होकर घर में घुसकर पिस्तौल चला दिया जिसकी गोली उसके सीने व पजरा में लगा. घायला वस्था में उसका इलाज आरबी मेमोरियल अस्पताल में हुई. अभियोजन की ओर से मामले में 6 गवाहों की गवाही करायी गयी.

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