जुलूस, धरना, पर्चा, पोस्टर, बैनर पर रहेगी रोकशादी बरात पार्टी को रहेगी छूटदरभंगा . बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर 14 जुलाई तक पूरे जिले में भादवि की धारा 144 लागू रहेगी. इसके लागू होने की घोषणा करते हुए जिला दंडाधिकारी ने इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना, सभा, जुलूस, प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के वर्जित किया है. इस आदेश से शादी, बारात पार्टी, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले लोगों के अलावा विद्यालय एवं महाविद्यालय जानेवाले छात्र-छात्राआंे पर लागू नहीं होगा. धारा 144 लागू रहने की वजह से कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर, धनुष, लाठी, भाला, गड़ांसा सहित कोई भी घातक हथियार लेकर नहीं चलेंगे. सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को हथियार जमा करने जाने की छूट होगी. धारा 144 के दौरान पर्चा, पोस्टर के अलावा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक आलेख, पर्चा का प्रकाशन नहीं कराये जाने को कहा गया है. उल्लंघन करनेवालों पर आचार संहिता का मामला दर्ज किया जायेगा. इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रयोग के लिए नहीं करेंगे. धार्मिक आयोजनों में सांप्रदायिक भावना का ध्यान रखते हुए आयोजन किया जाये. जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतदाता को डराने धमकाने एवं किसी तरह का प्रलोभन देते हुए पाये जायेंगे तो उनपर प्राथमिकी दर्ज करवायी जायेगी.
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धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
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Prabhat Khabar Digital Desk
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