24 घंटे में राजनीतिक दल हटावें अपना बैनर पोस्टर

दरभंगा . जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने दरभंगा जिले के सभी राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष एवं सचिवों को संपत्ति के विलोपन अधिनियम का कठोरता पूर्वक अनुपालन करने का निदेश दिया है. इस संबंध में डीएम ने कहा है कि विधान परिषद निर्वाचन – 2015 के दृष्टिगत संपूर्ण जिले में आदर्श आचार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2015 7:04 PM

दरभंगा . जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने दरभंगा जिले के सभी राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष एवं सचिवों को संपत्ति के विलोपन अधिनियम का कठोरता पूर्वक अनुपालन करने का निदेश दिया है. इस संबंध में डीएम ने कहा है कि विधान परिषद निर्वाचन – 2015 के दृष्टिगत संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. बिहार संपत्ति के विरुपण अधिनियम का कठोरतापूर्वक अनुपालन के लिए आयोग का निर्देश प्राप्त है. बिहार संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत सरकारी भवनों,कार्यालयों,सम्पत्ति आदि का विरुपण दंडनीय अपराध है. इसके बावजूद पाया गया है कि विभिन्न सरकारी भवनों, दीवारों, पोल आदि पर पोस्टर एवं बैनर लगाये गये हैं. इसलिए 24 घंटे के अंदर अपने-अपने दल से संबंधित सारे पोस्टर एवं बैनर कार्यालय के दीवारों, बिजली के खम्भों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया है,उसे हटा दिया जाय. अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात इसे प्रशासन की तरफ से हटाते हुए संबंधित के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस कार्य में हुए व्यय की वसूली के साथ कार्रवाई की जायेगी.

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