/ू/रतीन दोषी फरार न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त
/रबेनीपुर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने 18 वर्ष पूर्व जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट की एक घटना में तीन नामजद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए परीविक्षा अधिनियम (4) के तहत न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया. कोर्ट सूत्रों के अनुसार बिरौल थाना के […]
/रबेनीपुर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने 18 वर्ष पूर्व जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट की एक घटना में तीन नामजद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए परीविक्षा अधिनियम (4) के तहत न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया. कोर्ट सूत्रों के अनुसार बिरौल थाना के ईटवा शिवनगर के अरविंद कुमार ने 7 जुलाई 97 को बिरौल थाना में कांड संख्या 76/97 के तहत श्रीचन मांझी, विकाउ मांझी एवं लक्ष्मी मांझी पर चाकू से हमला कर जख्मी करने का आरोप लगाया था. न्यायालय में सत्रवाद संख्या 51/99 के तहत सुनवाई के बाद तीनों दोषी करार देते हुए एक वर्ष तक आप में शांति व्यवस्था स्थापित रखने का बांड बनाकर मुक्त कर दिया. अपर लोक अभियोजक के रुप में अधिवक्ता असफाक अहमद ने बहस किया.