/ू/रदहेज उत्पीड़न मामले में पति को दो साल कारावास
/रदरभंगा : व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम ठाकुर अमन कुमार की अदालत ने दहेज उत्पीड़न अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए पति कुमार मानवेश देव को दो वर्ष साधारण कारवास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.उक्त मामला अदालत […]
/रदरभंगा : व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम ठाकुर अमन कुमार की अदालत ने दहेज उत्पीड़न अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए पति कुमार मानवेश देव को दो वर्ष साधारण कारवास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.उक्त मामला अदालत में टीआर नंब 681/15 चल रहा था. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे एसडीपीओ शंभू नाथ चौधरी ने बताया कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के शाह सुपन मुहल्ला निवासी सत्यनारायण साह की पुत्री चंदा कुमारी ने कोर्ट में नालिसी दायर कर मधुबनी जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के भेलवा टोला महादेव स्थान निवासी अपने पति कुमार मानवेश देव, साह राधा देवी, देवर मधु सुदन साह, ननदोई मोहन साह एवं ननद उषो मोहन देवी के विरुद्ध घर बनाने के लिए दो लाख रुपये देने की मांग करने तथा नहीं देने पर मारपीट कर घर से भगा देने का आरोप लगाया था. सूचिका चंदा देवी ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 25 अप्रैल 2000 को हुई थी. उक्त आरोप के आधार पर 17 सितंबर को2006 को लहेरियासराय थाना में कांड संख्या 309/2006 दर्ज किया गया. एसडीपीओ श्री चौधरी ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध 6 मार्च 2010 को भादवि की धारा 498 (ए),379 एवं 3/4 डीपी एक्ट के तहत आरोप गठन किया गया था. अभियोजन की ओर से मामले में पांच गवाहों की गवाही हुई. श्री चौधरी ने बताया कि सुनवायी के पश्चात एसडीजेएम श्री कुमार की अदालत ने सिर्फ पति को दोषी पाया जबकि अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया. उक्म मामले में आरोपी राधा साह की मृत्यु मुकदमा के दौरान ही हो गयी थी.