जिले की 16 ‘निर्भया’ को मिलेंगे तीन-तीन लाख रुपये
दरभंगा : दुष्कर्म की शिकार बनी महिलाओं की दुखती रग पर मरहम लगाने की दिशा में सरकार सहायता एवं पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद के रुप में तीन लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी. बशत्त्रे दुष्कर्म की घटना की पुष्टि पुलिसिया अनुसंधान में हो जाये और एसएसपी के स्तर से मुआवजा राशि देने की अनुशंसा […]
दरभंगा : दुष्कर्म की शिकार बनी महिलाओं की दुखती रग पर मरहम लगाने की दिशा में सरकार सहायता एवं पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद के रुप में तीन लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी.
बशत्त्रे दुष्कर्म की घटना की पुष्टि पुलिसिया अनुसंधान में हो जाये और एसएसपी के स्तर से मुआवजा राशि देने की अनुशंसा कर दें.तब इन पीड़ित महिलाओं को जिला विधिक प्राधिकार के माध्यम से उक्त राशि सहायता और पुनर्वास के लिए दी जायेगी. फिलवक्त जिले के विभिन्न थानों मं दर्ज वर्ष 2013-14 और 2015 के 16 मामलों को सत्य पाते हुए इन पीड़िताओं को राशि देने की अनुशंसा एसएसपी अजित कुमार सत्यार्थी ने डीएम कुमार रवि से की है.
एकमुश्त मिलेगी राशि
दुष्कर्म की शिकार बनी महिला अथवा बालिका को आर्थिक सहायता के रुप में तीन लाख रुपये एकमुश्त दिये जायेंगे. प्रावधान है कि दुष्कर्म की शिकार बनी पीड़िता की पुलिस मेडिकल जांच पुलिस करायेगी.
इसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद घटना का अनुसंधान कर घटना की सत्यता की जांच कर अंतिम प्रतिवेदन देने के बाद एसएसपी अपनी अनुशंसा डीएम को भेजेंगे. फिर जिलास्तर पर गठित डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी भुगतान की दिशा में कार्रवाई करेगी.
एसएसपी की अनुशंसा
तीन वर्षो में जिले के कुल 16 दुष्कर्म पीड़िताओं को मुआवजा राशि के रुप में तीन लाख रुपये भुगतान करने की अनुशंसा एसएसपी एके सत्यार्थी ने की है. डीएम के प्रेषित पत्र में एसएसपी ने वर्ष 2013-14 और 2015 के मामलों को सत्य पाने का उल्लेख किया है. साथ ही इनमें प्रीजरवेटिव ऑफ चिल्ड्रेन फार सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट – 2012 ( पॉस्को एक्ट 2012) के तहत कार्रवाई की बात कही है.
क्या है प्रावधान, कैसे मिलेगी राशि
बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं से समूचा समाज हतप्रभ है. सामाजिक ढांचा बिखरने लगा है. पीड़ित महिलाओं की आबरु लूटने के बाद व खुद को असहाय और उपेक्षित महसूस करती है.
अधिकांश मामलों में दोषी साक्ष्य के अभाव में पुलिस गिरफ्त से दूर रहता है, तो कई मामलों में सजा भी पाता है. ऐसे में दोषी सजा पाकर गलती की सजा काटता है, लेकिन निदरेष और अबला कही जाने वाली महिला या बालिका तो अपना सबकुछ लूटा कर सामाजिक उपेक्षा का शिकार बनती है.
इन घटना की शिकार बनी महिलाओं को सहायता एवं पुर्नवास के लिए अब सरकार ने तीन लाख रुपये देने की घोषणा की है. जिलास्तर पर गठित दुष्कर्म पीड़ितों की सहायता एवं पुनर्वास समिति की ओर से जिलास्तरीय मानव व्यापार विरोधी समन्वय समिति डीसीवीयू समन्वय करते हुए पीड़िता को आर्थिक मदद दिलायेगी. इस राशि से वह स्वावलंबी बनकर अपना जीवन सही ढंग से जीकर दुष्कर्म की टीस सहेगी.
इन थानों के हैं 16 मामले
भेजे मामलों में पॉस्को अधिनियम 3/4 तथा भादवि की धारा 376 के तहत विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 94/14 दिनांक 31 अगस्त 2014, बहेड़ा थाना कांड संख्या 254/15 दिनांक 2 फरवरी 2015, महिला सदर थाना कांड संख्या 32/14 दिनांक 10 अप्रैल 2014 में पॉस्को अधिनियम 8 अक्टूबर 2012 तथा भादवि की धारा 452/354/354 ए, महिला बहेड़ा थाना कांड संख्या 87/14 दिनांक 1 अक्टूबर 14 में पास्को अधिनियम 3/4 तथा भादवि की धारा 376/323/506 बी, सदर भालपट्टी थाना कांड संख्या 366/14 दिनांक 4 अक्टूबर 14 में पास्को अधिनियम 4/6 तथा भादवि की धारा 376/511/34, बहेड़ी थाना कांड संख्या 131/14 दिनांक 10 जून 14 में पास्को अधिनियम 8 तथा भादवि की धारा 354 ए/354 बी/504/506, महिला बहादुरपुर थाना कांड संख्या 121/14 दिनांक 27 नवंबर 14 में पास्को एक्ट 3/4 तथा भादवि की धारा 376, सदर थाना कांड संख्या 104/14 दिनांक 28 मार्च 14 में पास्को एक्ट अधिनियम 6 तथा भादवि की धारा 376, महिला बिरौल थाना कांड संख्या 92/13 दिनांक 22 दिसंबर 13 में पास्को एक्ट 7/8/10/11 तथा भादवि की धारा 354/354 ए/342/509/34 के तहत कार्रवाई हुई है.
इसके अलावा सिमरी थाना कांड संख्या 58/14 दिनांक 4 मई 14 में पास्को एक्ट 4/6 तथा भादवि की धारा 376/34, महिला लहेरियासराय थाना कांड संख्या 86/13 दिनांक 26 नवंबर 13 में पास्को एक्ट 4/6/8/10/17/18 तथा भादवि की धारा 376 सी/120 बी, घनश्यामपुर थाना कांड संख्या 23/15 दिनांक 12 फरवरी 15 में पास्को एक्ट 4 तथा भादवि की धारा 376, बहेड़ी थाना कांड संख्या 415/13 दिनांक 7 दिसंबर 13 में पास्को एक्ट 8 तथा भादवि की धारा 354/354 ए/354 डी, बहेड़ा थाना कांड संख्या 213/14 दिनांक 30 मई 14 में भादवि की धारा 452/354 बी एवं पास्को एक्ट 9, सदर भालपट्टी थाना कांड संख्या 402/14 दिनांक 24 अक्टूबर 14 में भादवि की धारा 452/341/354 बी/504/34 तथा पास्को एक्ट 8/12 सहित मनीगाछी थाना कांड संख्या 40/15 दिनांक 1 फरवरी 15 में भादवि की धारा 376 तथा पास्को एक्ट 8/12 के तहत मुआवजा दिया जाना है.
दो स्तर की समिति है गठित
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्तित्व योजना के लिए गठित जिलास्तरीय मानव व्यापार विरोधी समन्वय समिति की बैठक तीन माह में एक बार होगी. इसके लिए कोष का गठन महिला विकास निगम के द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से होगा. इसके निकासी व व्ययन पदाधिकारी डीएम होंगे.
जानकारी के अनुसार अस्तित्व योजना के किलए राज्यस्तर पर भी राज्यस्तरीय समिति गठित है. महिला विकास निगम के निदेशक मंडल के सदस्य इसमें शामिल होते हैं.