अभियंता के खिलाफ कोर्ट नालिसी

दरभंगाः लहेरियासराय थाना क्षेत्र के जमालपुर निवासी स्व. नबाव अली के पुत्र मो. जासिम उर्फ जसीम ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में नालिसी दायर कर विद्युत विभाग के सहायक विद्युत अभियंता सुनील गौड़ सहित अन्य लोगों के विरुद्ध तथाकथित रूप से नाजायज मांग पूरी नहीं करने पर विद्युत मीटर व तार खोलकर ले जाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 7, 2013 4:56 AM

दरभंगाः लहेरियासराय थाना क्षेत्र के जमालपुर निवासी स्व. नबाव अली के पुत्र मो. जासिम उर्फ जसीम ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में नालिसी दायर कर विद्युत विभाग के सहायक विद्युत अभियंता सुनील गौड़ सहित अन्य लोगों के विरुद्ध तथाकथित रूप से नाजायज मांग पूरी नहीं करने पर विद्युत मीटर व तार खोलकर ले जाने का आरोज लगाया है.

सीजेएम एस के पाण्डे की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी आर के राय की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. दायर नालसी संख्या 1961/13 में आवेदक मो. जसीम ने आरोप लगाया है कि वे अपने मकान में अपनी पत्नी के नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है और विद्युत विपत्र का नियमित भुगतान भी करता है. मो. जसीम माह अक्तूबर 13 का विपत्र 26 नवंबर 13 को जमा कर चुका है.

पांच दिसंबर को 1:30 बजे दिन में अचानक विद्युत विभाग के बिजली मिस्त्री मो. मुस्तफा, सहायक विद्युत अभियंता सुनील गौड़ एवं बिजली मिस्त्री मनोज झा व पांच अन्य आदमी उसके घर पर आ गए तथा मो. मुस्तफा को एक हजार रुपया सुविधा शुल्क देने की मांग की. नालसी में आरोप लगाया गया है कि जब वे इसका विरोध किए तो मीटर एवं तार खोलकर ले गए तथा धमकी भी दी है.

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