13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

एपीएम मामले में आठ की जमानत खारिज

एपीएम मामले में आठ की जमानत खारिज दरभंगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार पनवार की अदालत ने अशोक पेपर मिल से जुड़े एक आपराधिक मामले में आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. लोक अभियोजक नसीरूद्दीन हैदर ने बताया कि अशोक पेपर मिल थाना कांड (163/12) के आरोपी राम उदगार यादव, […]

एपीएम मामले में आठ की जमानत खारिज दरभंगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार पनवार की अदालत ने अशोक पेपर मिल से जुड़े एक आपराधिक मामले में आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. लोक अभियोजक नसीरूद्दीन हैदर ने बताया कि अशोक पेपर मिल थाना कांड (163/12) के आरोपी राम उदगार यादव, रामदेव यादव, लक्ष्मी यादव, केदार यादव, कमलेश यादव, जवाहर यादव, राजेंद्र यादव एवं दुखी यादव की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी संख्या 37/16 दायर किया गया था. इसपर सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दिया. श्री हैदर ने बताया कि उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध अशोक पेपर मिल थाना के तत्कालीन सअनि शिव प्रसा बरई के फर्दबयान पर थाना में उपरोक्त आरोपियों सहित पंद्रह ज्ञात एवं 400-500 अज्ञात लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त आरोपियों ने अशोक पेपर मिल में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी कमलेश राय, थानाध्यक्ष श्रीराम चौधरी, पवन कुमार, शशिभूषण दास एवं अन्य सिपाही पर जानलेवा हमला कर उन्हेंं जख्मी कर दिया. साथ ही पेपर मिल से जा रही ट्रक में आग लगाकर उसपर रखे सामान सहित एक मोटरसाइकिल जला दिया. मिल में आग लगाने का प्रयास करते हुए गोलियां भी चलायी. प्राथमिकी में कहा गया है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी. अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने उसे खारिज कर दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें