ट्रबल शूटर: परिवार में एक व्यक्ति पहले से नौकरी में है तो अनुकंपा का लाभ नहीं मिल सकता
ट्रबल शूटर: परिवार में एक व्यक्ति पहले से नौकरी में है तो अनुकंपा का लाभ नहीं मिल सकता ::::::::::::::::::: कानूनी सलाह ::::::::::::हाजी इजहारुल हक, अधिवक्ताव्यवहार न्यायालय, दरभंगा फोटो :::: 02परिचय : हाजी इजहारुल हक सवाल : मेरे निजी जमीन का केवाला मेरे फरीक गलत ढंग से एक दूसरे व्यक्ति को कर दिया है. क्या करुं. […]
ट्रबल शूटर: परिवार में एक व्यक्ति पहले से नौकरी में है तो अनुकंपा का लाभ नहीं मिल सकता ::::::::::::::::::: कानूनी सलाह ::::::::::::हाजी इजहारुल हक, अधिवक्ताव्यवहार न्यायालय, दरभंगा फोटो :::: 02परिचय : हाजी इजहारुल हक सवाल : मेरे निजी जमीन का केवाला मेरे फरीक गलत ढंग से एक दूसरे व्यक्ति को कर दिया है. क्या करुं. मंसूर आलम, दरभंगाजवाब : आप केवाला कैंसिलेशन के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं. सवाल : मेरा एक मित्र आपराधिक मुकदमा में अनावश्यक रुप से बहुत दिनों से जेल में है. उसे जमानत कराने के लिए अधिवक्ता रखने के लिए रुपया नहीं है. जिसके कारण उसकी जमानत अर्जी न्यायालय में दाखिल नहीं हो रहा है. मैं भी एक गरीब व्यक्ति हूं. किस तरह से अपने मित्र की सहायता करुं. संतोष पासवान, अरैला दरभंगाजवाब : आप अपने मित्र को सलाह दें कि वह जेल से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के समक्ष अपनी समस्या रखे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने स्तर से ऐसे लोगों को प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी मदद करवाती है. वास्तविकता की जानकारी होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपके मित्र को भी कानूनी मदद करेगी. सवाल : मैने एक सोनी कंपनी का टेप रिकॉर्डर खरीद किया था. दुकानदार ने एक साल की गारंटी दी थी. दुर्भाग्यवश वह तीन माह में ही खराब हो गया. अब दुकान उसे ठीक कराने के लिए रुपये की मांग कर रहा है. क्या करुं.कृष्णकांत चौधरी, खाजा सराय दरभंगाजवाब : आप पहले एक लीगल नोटिस दुकानदार को भेजे तथा इसके बाद भी दुकानदार द्वारा ठीक नहीं कराया जाता है तो आप जिला उपभोक्ता संरक्षण अदालत में दुकानदार के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकते हैं. सवाल : पंचायत चुनाव में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है. मुरारी झा, कुशोथर दरभंगाजवाब : बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा – 134 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है अथवा चुक के लिए कोई युक्ति युक्त कारण नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित किया जायेगा. सवाल : मेरे एक संंबंधी का पुत्र अपना धर्म परिवर्त्तन कर लिया है तथा वह अब हिंदू नहीं रह गया है तो क्या वह हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के तहत भरण पोषण के लिए दावेदार हो सकता है. विनय कुमार दरभंगाजवाब : नहीं, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 24 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के तहत भरण पोषण के दावेदार को हिंदू होना चाहिये. कोईव्यक्ति यदि वह किसी अन्य धर्म मेें सपरिवर्तित होने के कारण हिंदू न रह गया हो तो इस अध्याय के अधीन भरण पोषण का दावा करने का हकदार न होगा. सवाल : न्यायालय में मुकदमा चल रहा है. मेरे विपक्षी उक्त जमीन पर घर बनाना शुरु कर दिया है. क्या करुं.बैजू, उजान दरभंगाजवाब : आप संबंधित न्यायालय में निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल करें. सुनवाई के पश्चात अदालत उपयुक्त आदेश पारित करेगी.सवाल : मैं एक मुस्लिम विधवा महिला हूं तथा अपने पति के द्वारा डावर में मिले जमीन से बेदखल कर दिया है.जवाब : आप अपने आधिपत्य के पुर्नवापसी के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं. सवाल : किसी विधवा पुत्र वधु को अपने श्वसुर से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं.मसोमात मीना देवी दरभंगाजवाब : हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत कोई हिंदू पत्नी अपने पति के मृत्यु के पश्चात अपने श्वसुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, परंतु यह तब होगी जब वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों. सवाल : पंचायत चुनाव में मतदान प्रारंभ होने से पूर्व यदि नियुक्त मतदान अभिकर्त्ता की मृत्यु हो जाये तो क्या करना चाहिये. गंधर्व झा सिरुआजवाब : ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित या लिखित घोषणा द्वारा मतदान समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय नया मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा. इसका स्पष्ट उल्लेख बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के अध्याय 8, नियम 47 में किया गया है. सवाल : मेरे पिताजी का सरकारी सेवा के दौरान देहांत हो गया. मै दो भाई हूं. मेरे बड़े भाई को सरकारी नौकरी है. क्या मुझे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है. राजेश कुमार, कादिराबादजवाब : नहीं, परिवार में यदि एक व्यक्ति को पूर्व से सरकारी नौकरी है तो अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा.