होल्डिंग टैक्स में दो गुना वृद्धि

* आयकर की तरह ऑनलाइन जमा किया जाएगा टैक्स।। विमलनाथ झा ।। दरभंगा : बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के खंड 3 एवं धारा 419 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने नगर पालिकाओं के भीतर अवस्थित संपत्तियों के वार्षिक कर निर्धारण हेतु बिहार नगर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:30 PM

* आयकर की तरह ऑनलाइन जमा किया जाएगा टैक्स
।। विमलनाथ झा ।।
दरभंगा : बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के खंड 3 एवं धारा 419 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने नगर पालिकाओं के भीतर अवस्थित संपत्तियों के वार्षिक कर निर्धारण हेतु बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण व वसूली नियमावली 2013 के प्रारूप अधिसूचित करने की सहमति दे दी है.

राज्यपाल की सहमति के बाद राज्य सरकार ने उसे एक अप्रैल 2013 से लागू कर दिया है. नये नियम लागू होने से शहरी क्षेत्र के होल्डिंग धारकों पर लगभग दो गुणा कर बढ़ जायेगा. पूर्व में जिन होल्डिंगों पर वाणिज्यिक कर नहीं लगता था, अब उसे व्यावसायिक कर के दायरे में ला दिया गया है.

इसके तहत मोबाइल बीटीएस व उससे संबंधित मशीन, विज्ञापन, होर्डिग, भवन का वह हिस्सा खाली जमीन उसे कारपेट एरिया माना जाएगा. पेट्रोल पंप का भूमिगत क्षेत्र, संरचना आदि को व्यावसायिक होल्डिंग का दर भुगतान करना होगा.

* खाली भूमि पर भी लगेगा टैक्स
नये प्रावधान के तहत शहरी क्षेत्र के वैसे सभी जमीनों पर होल्डिंग टैक्स का प्रावधान किया गया है, जो परती या खाली है. यदि किसी 1000 वर्ग फीट एरिया में 500 वर्ग फीट में मकान है तो उसके 200 वर्ग फीट को स्वीकृत नक्शा का मानक मान शेष 300 वर्गफीट खाली जमीन का भी होल्डिंग टैक्स देना होगा.

नये नियम के अनुसार प्रधान मुख्य सड़क के किनारे खाली जमीन पर पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर, मुख्य सड़क के किनारे खाली जमीन पर चार रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा अन्य सड़क के किनारे खाली जमीन पर तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्षिक होल्डिंग की वसूली की जाएगी.

* विशेष व्यवसाय पर अलग दर
नये नियम के अनुसार होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनाजिम क्लब, विवाह हॉल के होल्डिंग में तीन गुणा वृद्धि की गयी है. इसके अलावा दुकान, शो रूम, शॉपिंग, मॉल, सिनेमा, मल्टी कॉम्पलेक्स, औषाधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला में डेढ़ गुणा वृद्धि की गयी है. वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल एवं नर्सिग होम के होल्डिंगों में भी तीन गुणा वृद्धि की गयी है.

* ऑनलाइन जमा कर सकते हैं टैक्स
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 अद्यतन संशोधित तथा बिहार नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नगर निकाय में संपत्ति कर रिक्त भूमि कर के लिए व निर्धारण प्रणाली एसएएस लागू की गयी है.

अब डिमांड नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना अपने होल्डिंग, संपत्ति कर स्वनिर्धारण गृहस्वामी करेंगे. नियमावली की धारा 13 एवं 14 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जानबूझकर गलत सूचना देने तथा निर्धारित अवधि में स्वनिर्धारण में विफल होने पर जुर्माना देना होगा.

आवासीय होल्डिंग में गलत जानकारी देने पर 2000 तथा व्यावसायिक होल्डिंगों पर गलत जानकारी देने पर 5 हजार रूपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक नगर निगम के क्षेत्रधिकार में आनेवाली सभी संपत्तियों होल्डिंग के लिए संपत्ति कर विवरणी पीटीआर अनिवार्य रूप से दायर करना होगा. इसमें केवल दो तरह की होल्डिंगों को रियायत दी गयी है.

जिन होल्डिंगों का उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए होता है तथा मलिन बस्तियों में अवस्थित वैसे आवासीय भवन जिनका प्लींथ क्षेत्रफल 250 वर्ग फीट है उन्हें होल्डिंग कर से मुक्त किया गया है.

संपत्ति कर विवरणी को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नगरसेवा डॉट इन पर ऑनलाइन दायर की जा सकती है या इसे नागरिक सुविधा केंद्र सीएफसी या नगर निगम कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है.

यदि विवरणी ऑनलाइन दाखिल की जाती है तो इसका भुगतान या तो ऑनलाइन किया जा सकता है या नगर सेवा के वेबसाइट के सॉफ्टवेयर से दो प्रतियां में मुद्रित चालान कर पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक की शाखाओं में जमा किया जा सकता है.

सभी होल्डिंग जिनकी संपत्ति कर विवरणी ऑनलाइन जमा की जाएगी, उसके लिए सॉफ्टवेयर से एक यूनिक संपत्ति पहचान संख्या, पीआईडी प्रदान किया जाएगा. इसकी जानकारी आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से एमडीबीएन सेवा के नाम से भेजी जाएगी.

सभी मामले जिनमें मैनूअल रूप से संपत्ति कर विवरणी पीटीआर दायर किया जाएगा, पीआईडी आवंटित कर उसे एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा अथवा इसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से खोजा जा सकता है. ऐसी स्थिति में सभी होल्डिंगधारकों को यह आगाह किया जाता है कि चालू वर्ष में ऑनलाइन अथवा मैनूअल रूप से संपत्ति कर विवरणी दायर करते समय पीआईडी अवश्य लिखें.

* 30 सितंबर तक भुगतान करने पर पांच फीसदी की छूट
संपत्ति कर विवरणी के अनुरूप 30 सितंबर तक भुगतान करने पर भुगतेय कर पर 5 फीसदी की छूट का प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर के बाद कर संपत्ति कर विवरणी पीटीआर दायर एवं भुगतान करने पर संबंधी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ अर्थात एक अप्रैल से 1.05 रूपये प्रति माह की दर से दंड ब्याज का प्रावधान किया गया है.

* जिन होल्डिंगों पर वाणिज्यिक कर नहीं लगता था, अब व्यावसायिक कर के दायरे में
डिमांड नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना अपने होल्डिंग, संपत्ति कर स्वनिर्धारण गृहस्वामी करेंगे
* यूनिक संपत्ति पहचान संख्या, पीआइडी प्रदान किया जाएगा

Next Article

Exit mobile version