दरभंगा : बिहार में दरभंगा की एक अदालत ने आज तीन व्यक्तियों को एक दलित लड़की से सामूहिकदुष्कर्म का दोषी ठहराया और उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार श्रीवास्तव ने प्रत्येक दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि तीनों मृत्यु तक जेल में रहेंगे. तीनों ऑटो रिक्शा चालक शमीम उर्फ छोटू और उसके मित्रों बिरेंद्र यादव और राम कुमार साह ने 19 मई 2015 को लड़की को अपने वाहन में रेलवे स्टेशन चलने के लिए राजी किया तथा विश्वविद्यालय पुलिस थाना क्षेत्र स्थित एक बस स्टैंड के पास एक सुनसान स्थान पर उससे बलात्कार किया. दरभंगा पुलिस ने तीनों को अपराध के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया था.