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एकमुश्त भुगतान पर करदाताओं को ब्याज में छूट

स्वकर निर्धारण. विभाग ने दिया बकायेदारों को अंतिम मौका, योजना के लाभ की अंतिम तिथि 31 मार्च दरभंगा : निगम का बकाया रखनेवालों के लिए सुनहरा अवसर आया है. 31 मार्च तक अगर बकायेदारों ने एकमुश्त टैक्स की राशि जमा कर दी तो निगम की ओर से ब्याज में छूट मिलेगी. अगर इस अवधि में […]

स्वकर निर्धारण. विभाग ने दिया बकायेदारों को अंतिम मौका, योजना के लाभ की अंतिम तिथि 31 मार्च

दरभंगा : निगम का बकाया रखनेवालों के लिए सुनहरा अवसर आया है. 31 मार्च तक अगर बकायेदारों ने एकमुश्त टैक्स की राशि जमा कर दी तो निगम की ओर से ब्याज में छूट मिलेगी. अगर इस अवधि में भी भुगतान नहीं किया गया तो उनके विरूद्ध निगम कठोर कार्रवाई करेगा. सोमवार को निगम कार्यालय में इस निमित्त आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया.
सनद रहे कि राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को ब्याज में छूट को लेकर आदेश जारी किया है. इसी आलोक में निगम की ओर से यह घोषणा की गयी है. बैठक में नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा, राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र समेत अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद थे.
किया जायेगा प्रचार-प्रसार :
अध्यक्षता करते हुए नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह ने इस योजना का लाभ दिलाने के लिए तहसीलदारों को तत्परता दिखाने को कहा. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया.
मौके पर उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स वसूली का लेखा-जोखा फरवरी माह में ही तैयार कर लिया जायेगा. इस योजना से विशेषकर बड़े बकायेदारों को स्वकर निर्धारण के अनुसार कर भुगतान नहीं करने वालों पर लगने वाले दंड व ब्याज से बड़ी राहत मिलेगी.
जमा नहीं करनेवालों पर होगी कठोर कार्रवाई : छूट निर्धारित समय सीमा में ही मिल पायेगी. इस अवधि में भी भुगतान नहीं करने वालों को कोई राहत नहीं दी जायेगी. निगम ऐसे बकायेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा.
इन्हें भी मिलेगा लाभ : होल्डिंग टैक्स बकायेदारों में वैसे करदाताओं को भी छूट का फायदा मिलेगा, जिन्होंने 2012-13 से पहले तक का भुगतान कर दिया है. ऐसे करदाता अगर एकमुश्त भुगतान करते हैं तो वे भी 2013 तक की निर्धारित छूट के हकदार होंगे.
30 हजार बकायेदारों के पास निगम का उधार
निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करनेवालों पर होगी कार्रवाई
दो प्रतिशत ब्याज में छूट
निगम क्षेत्र में 22 से 30 हजार बड़े बकायेदार हैं, जिनके जिम्मे होल्डिंग टैक्स की बड़ी राशि पड़ी है. नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक एकमुश्त सभी बकाया भुगतान करने पर वर्ष 2012-13 तक के बकाये पर प्रति माह लगनेवाला दो प्रतिशत ब्याज निगम नहीं लेगा. शेष 2013 से 17 तक पूर्व की भांति ब्याज सहित भुगतान करना होगा.
मिला अंतिम अवसर
अनधिकृत संपत्ति धारकों को स्वनिर्धारण के अनुसार कर का भुगतान नहीं करने पर आवासीय संपत्ति पर दो हजार तथा गैर आवासीय पर लगने वाले पांच हजार के अर्थदंड माफ करते हुए भुगतान के लिए अंतिम अवसर दिया गया है. बकाये होल्डिंग टैक्स का भुगतान नकद या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है.

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