75 प्रतिशत उपस्थिति पर मिलेगा यूनिफाॅर्म

राशि वितरण विभाग ने जारी किया निर्देश दरभंगा : कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को स्कूल यूनिफार्म के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों को राशि उपलब्ध करा दिया है. इस राशि को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर बच्चों के खाता में हस्तांतरित करने का आदेश है. किसी भी परिस्थिति में बच्चों को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 6, 2017 1:11 AM

राशि वितरण विभाग ने जारी किया निर्देश

दरभंगा : कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को स्कूल यूनिफार्म के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों को राशि उपलब्ध करा दिया है. इस राशि को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर बच्चों के खाता में हस्तांतरित करने का आदेश है. किसी भी परिस्थिति में बच्चों को नकद भुगतान नहीं करने का सख्त आदेश है. मुख्यमंत्री पोशाक योजना मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा एक एवं दो के एपीएल छात्रों को चार सौ रुपये प्रति छात्रद की दर से तथा कक्षा तीन से पांच के सभी छात्र-छात्राओं को पांच सौ रुपये प्रति छात्र की दर से दिया जायेगा. वहीं कक्षा छही से आठ के सामान्य एवं एपीएल के छात्रों को सात सौ रुपये तथा इन्हीं कक्षा के छात्रों में एससी/एसटी एवं बीपीएल छात्रों को टॉप अप तीन सौ रुपये प्रति छात्र की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी है.
राशि आवंटित करेंगे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी: विभागीय निर्देश में कहा गया है कि राज्य से यह राशि लेखा व योजना विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है. राश विपत्र के आधार पर प्रखंड के चयनित मध्य विद्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के खाता में हस्तांतरित होगी. वहां से यह विद्यालय शिक्षा समिति के खाता में भेजी जायेगी. इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक छात्रों के खाता में एडवाइस के माध्यम से पैसा भेजेगा.
अनियमितता बरतने पर नपेंगे डीपीओ
विभाग ने इस राशि को हरहाल में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्रों को उपलब्ध कराने को कहा है. इसमें अनियमितता एवं विचलन के लिए सभी जिम्मेवारी डीपीओ लेखा व योजना पर निर्धारित करने की बात कही गयी है.
प्रमाणपत्र के बाद
होगी राशि निकासी
प्रखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के 75 प्रतिशत उपस्थिति के प्रमाण पत्र देने के बाद ही राशि की निकासी संभव हो सकेगी. वहीं विद्यालयों से बच्चों में राशि भेजनेवाले के एडवाइस पर भी प्रधानाध्यापक एवं वीएसएस के सचिव को उपस्थिति के बावत लिखना होगा.

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