दरभंगा : मेयर, उप मेयर का चुनाव नौ जून को समाहरणालय सभागार में होगा. इसको लेकर कई दिशा-निर्देश एवं सावधानी बरतने की हिदायत नवनिर्वाचित पार्षदों को डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दी है. कहा है कि बैलेट पेपर पर अंगूठे का निशान लगाना या एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने क्रॉस चिन्ह अंकित करना अवैध माना जाएगा.
किसी उम्मीदवार के नाम के आगे बने घेरा में ही क्रॉस का चिन्ह लगाना है. घेरा के बाहर क्रॉस के चिन्ह को अवैध घोषित किया जाएगा. अगर किसी अधिकृत पदाधिकारी द्वारा दिए गए मत पत्र से भिन्न किसी अन्य मतपत्र पर क्रास का चिन्ह लगाकर मतदाता द्वारा मतपेटी में डाला जाता है, तो उसे भी अवैध माना जायेगा. यदि मतपत्र इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो और यह स्पष्ट करना मुश्किल हो जाए कि वोट वस्तुतः किसे दिया गया है, तो उस स्थिति में मतपत्र को अवैध माना जायेगा.