दरभंगा. शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्यों में शिक्षा विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगा. शिक्षकों की उपस्थिति ऑन लाइन ही बनेगी. आवश्यकता पड़ने पर वे प्रक्रिया पूरी कर छुट्टी लेंगे. स्कूल संचालन को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने डीइओ को दिशा निर्देश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव ने दो टूक शब्दों में कहा है कि शिक्षक का कार्य शिक्षण करना है. उन्हें प्रखंड अथवा जिला कार्यालय में चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं करें. शिक्षकों की समस्याओं समाधान के लिए हर सप्ताह प्रखंड एवं जिला स्तर पर शनिवार को विद्यालय अवधि के बाद शिक्षक दरबार लगाया जाये. प्रतिवेदन के लिए शिक्षकों को प्रखंड अथवा जिला मुख्यालय बुलाने की सख्त मनाही की है. कहा है कि बीआरपी के माध्यम से प्रतिवेदन का आदान-प्रदान होगा. प्रतिवेदन को बीइओ के माध्यम से जिले को हस्तगत कराया जायेगा. स्कूलों में आधार भूत संरचना दुरुस्त करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. इसके बाद भी कमी पाए जाने पर डीइओ जवाबदेह होंगे. प्राकृतिक आपदा के समय विद्यालय बंद करने का अधिकार फिर से डीएम को मिला है. अपर मुख्य सचिव ने बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा के समय विद्यालय के बंद करने का अधिकार डीएम को दिया है. स्पष्ट किया है कि बाढ़ के समय फर्नीचर आदि का नुकसान नहीं हो, इसे हेडमास्टर सुनिश्चित करेंगे. अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना की सर्वाधिक शिकायत उन्हें मिल रही है. वहीं दर्जनों शिक्षक हर दिन ट्रांसफर- पोस्टिंग की शिकायत लेकर राज्य मुख्यालय पहुंच रहे हैं. इन समस्याओं को जिला स्तर पर समेकित कर राज्य मुख्यालय भेजने को कहा है. स्पष्ट किया है कि जिले से संबंधित समस्या किसी भी परिस्थिति में सीधे राज्य नहीं पहुंचे. सरकारी स्कूलों के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का आधार सीडिंग डेटाबेस बनाने को कहा गया है. इस आधार पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम सरकार स्कूलों से काटने का आदेश दिया है. बच्चों को अनिवार्य रूप से गृहकार्य देने तथा उसकी जांच करने को कहा है. शिक्षा सेवक एवं तालिमी मरकज के साथ-साथ आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, जनप्रतिनिधि के सहयोग से बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. निरीक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है.
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