थाने से आरोपितों को ले जाने मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अग्रिम जमानत याचिका काे प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत की अदालत ने खारिज कर दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 19, 2024 11:37 PM

दरभंगा. मधुबनी लोक सभा क्षेत्र के हक्कानिया मदरसा देवरा बंधौली मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने के प्रयास तथा पकड़े गये आरोपितों को थाने से जबरन छुड़ा लेने के आरोप में दर्ज अलग-अलग मुकदमे को लेकर दायर अग्रिम जमानत याचिका काे प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत की अदालत ने खारिज कर दिया है. विदित हो कि मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने का प्रयास करने के आरोप में दर्ज मुकदमा 103,2024 के तीन आरोपियों और मुकदमा संख्या 104,2024 के 21 आरोपियों की गिरफ्तारी पर न्यायालय ने पूर्व में 18 जून 2024 तक रोक लगाने का आदेश दिया था. अदालत ने सुनवाई के पश्चात लगाए गए रोक को हटाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायालय ने जाले थाना कांड सख्या- 103,2024 के अभियुक्त परवेज आलम के पुत्र सनाउल्लाह, मो. हसन की पुत्री सादिया शैख और मो. इजहार की पुत्री जीनत प्रवीण की अग्रिम जमानत याचिका संख्या- 690,2024 और जाले थाना कांड सख्या 104,2024 में इन तीनों की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 691,2024 में याचिकाकर्ता तथा जाले थाना कांड 104,2024 के अभियुक्त मो. इफ्तेखार, मो. अली, मो. सफिउल्लाह, मो. सादाब, मो. करनैन आलम, खादीम हुसैन, मुजर्तवा उर्फ आरजू, तपसिर इमाम उर्फ रिजवी, तारिक अनवर, मो. हुसैन, इवादुल्ला फैजी, मो. रियाज हुसैन, सैफुद्दीन, मो. जूबैर, मो. उमैर, जावेद इकवाल आरसी उर्फ आरसी इकबाल, फैसल अशरफ उर्फ मो. फैसल, निसार कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका संख्या- 692,2024 को बहस के पश्चात खारिज कर दी है.

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