24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कल तक अनिवार्य रूप से कराना होगा शस्त्र का सत्यापन

सभी का शस्त्र सत्यापन 12 अप्रैल तक करना अनिवार्य है.

दरभंगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों, जिनकी अनुज्ञप्ति इस जिला से निर्गत है अथवा अन्य जिलों से निर्गत है और यहां के ओडी पंजी में दर्ज है, उन सभी का शस्त्र सत्यापन 12 अप्रैल तक करना अनिवार्य है. सत्यापन कार्य के लिए 22 पुलिस थानों में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसमें लहेरियासराय थाना, बेंता ओपी, विश्वविद्यालय थाना, नगर थाना, कोतवाली ओपी, सदर थाना, मब्बी ओपी, सोनकी ओपी, भालपट्टी ओपी, बहादुरपुर थाना, पतोर ओपी, फेकला ओपी, एपीएम थाना, हायाघाट थाना, विशनपुर थाना, मोरो थाना, जाले थाना, कमतौल थाना, केवटी थाना, सिमरी थाना, सिंहवाड़ा थाना, रैयाम थाना, बहेड़ा थाना , अलीनगर थाना, मनीगाछी थाना, बाजितपुर ओपी, नेहरा ओपी, बहेड़ी थाना, सकतपुर थाना, बिरौल थाना, घनश्यामपुर थाना, जमालपुर थाना, बड़गांव ओपी, कुशेश्वरस्थान थाना, तिलकेश्वर ओपी शामिल है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना एवं ओपी अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं क्रय की गयी गोली का भौतिक निरीक्षण, सत्यापन, शस्त्र अनुज्ञप्ति के नवीकरण अवधि की जांच एवं थाना पंजी से मिलान करेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें