अपने वाहन से वोट गिराने जा सकेंगे मतदाता

मतदान तिथि को असामाजिक तत्व एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया नजर रखी जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | May 12, 2024 11:32 PM

दरभंगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान तिथि को असामाजिक तत्व एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया नजर रखी जायेगी. इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. संसदीय क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी है. मतदान के दिन सुबह पांच से शाम सात बजे तक आकस्मिक, प्रशासनिक, निर्वाचन कार्य से संबंधित एवं अनुमति प्राप्त वाहन को छोड़ सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. कुछ कॉमर्शियल एवं निजी वाहन के परिचालन में छूट दी गई है. निजी वाहन मालिक स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए वाहन उपयोग में ला सकते हैं. निर्धारित रूप एवं परमिट वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे बस अथवा टेंपू आदि का उपयोग बीमार एवं रुग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाया सकता है. रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन को भी छूट दी गई है.

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