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अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उठाये अहम मुद्दे

एसडीओ उमेश कुमार भारती की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक हुई.

By Prabhat Khabar News Desk | August 31, 2024 11:57 PM

बिरौल. अनुमंडल कार्यालय सभागार में शनिवार को एसडीओ उमेश कुमार भारती की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक हुई. इसमें डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं को सरकारी मानक से कम वजन अनाज देने, फर्जी राशन कार्ड, वंचित गरीब को राशन कार्ड मुहैया कराने, डीलर को गोदाम से अनाज कम मिलने, नियमित रूप से जनवितरण की दुकान नहीं खुलने, ससमय अनुश्रवण की बैठक नहीं होने सहित कई मुद्दे को जनप्रतिनिधियों ने जोर-शोर से उठाया. इस दौरान कुशेश्वरस्थान के विधायक अमन भूषण हजारी ने कहा कि गोदाम से ही डीलर को कम अनाज मिलता है तो डीलर उपभोक्ता को तौलकर कैसे देंगे. उन्होंने उपभोक्ताओं से जन वितरण प्रणाली दुकान से बिना वजन के अनाज का उठाव नहीं करने की अपील की. वहीं अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव ने कहा कि हर डीलर की दुकान से पांच किलो की जगह पर चार किलो अनाज मिल रहा है. उन्होंने इस गोरखधंधे पर जल्द रोक लगाने की मांग की. वहीं सदस्य मो. तमन्ना ने कहा कि आधार कार्ड नहीं बनने से आधार सेडिंग नहीं हो रहा है. कुशेश्वरस्थान नगर पंचायत के मुख्य पार्षद शत्रुध्न पासवान ने कहा कि गोदाम से डीलर को कम अनाज मिल रहा है. सदस्य मनोज यादव ने कहा कि नाम जोड़ना व मृतक लोगों का नाम हटाने का कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है. शहादत अली ने कहा कि हर पंचायत में फर्जी राशन कार्डधारी हैं. इसे अविलंब जांच कर हटाया जाय. सदस्य रघु झा ने कहा कि वर्षों से हर पंचायत में कई गरीब लोग राशन से वंचित हैं. इसे लेकर पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर उन गरीबों का राशन कार्ड बनाया जाना चाहिए. सदस्य राम चलितर राम ने कहा कि डीलर की नियमित रूप से दुकान नहीं खोलते हैं. विधायक प्रतिनिधि अभिलाष कुमार ने कहा कि रोस्टर के हिसाब से गोदाम से डीलर को अनाज की आपूर्ति नहीं की जा रही है. जिलापार्षद सदस्य अजय यादव एक वर्ष के बाद यह बैठक आयोजित होने पर आग बबूला हो गए. इसपर एसडीओ ने बीच-वचाव करते हुए नियमित तरीके से बैठक करने व शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं को राशन दिलाने का भरोसा दिलाया. उन्होंने विभिन्न प्रखंड के एमओ कोकम अनाज देने वाले व नियमित तौर पर राशन की दुकान नहीं खोलने वाले डीलर की रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया.

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