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बीडीओ व मुखिया से पास कर रहे आयोजना क्षेत्र के भवन निर्माण का नक्शा

नगर निगम के आयोजना क्षेत्र में आनेवाले इलाकों में भी भवन निर्माण के लिए निगम प्रशासन से नक्शा पास कराना होगा.

बीडीओ व मुखिया से पास कर रहे आयोजना क्षेत्र के भवन निर्माण का नक्शा दरभंगा. नगर निगम के आयोजना क्षेत्र में आनेवाले इलाकों में भी भवन निर्माण के लिए निगम प्रशासन से नक्शा पास कराना होगा. आयोजना क्षेत्र के अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते. गांव में मुखिया अथवा अपने बीडीओ से नक्शा पास करा भवन निर्माण कर रहे हैं. मुखिया व बीडीओ नक्शा पास भी कर देते हैं. इतना ही नहीं इस आधार पर नियम के विरुद्ध बैंकों द्वारा संबंधित व्यक्ति को ऋण तक मुहैया करा दिया जाता है. इस तरह का मामला सामने आने पर नगर आयुक्त ने सख्त नाराजगी जतायी है. इसे नियम विरुद्ध बताते हुए आयोजना क्षेत्र के संबंधित बीडीओ को पत्र लिखा है. साथ ही बैंक ऋण मामलों पर रोक लगाने के लिए एलडीएम को भी लिखा है. उल्लेखनीय है, नगर निगम के आयोजना क्षेत्र के गांवों में भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. लोग नियम को ताख पर रख अपना मकान बना रहे हैं. गांवों में भवन निर्माण के लिए मुखिया या बीडीओ के स्तर से नक्शा पास करा भवन निर्माण कर लेते हैं. वहीं नियम के विरुद्ध मुखिया व बीडीओ द्वारा स्वीकृत नक्शा पर बैकों द्वारा भवन निर्माण के लिए कर्ज भी मुहैया करा दिया जाता है. इस तरह के मामले सामने आने के बाद आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यपालक पदाधिकारी सह नगर आयुक्त कुमार गौरव ने सख्त आदेश जारी किया है. उन्होंने इस बावत बीडीओ व एलडीएम को पत्र भेज कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. पांच बीडीओ को भेजा पत्र आयोजना क्षेत्र में शामिल सदर, केवटी, बहादुरपुर, हनुमाननगर व हायाघाट प्रखंड के बीडीओ को पत्र भेजा गया है. कहा है कि वर्णित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण की स्वीकृति प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी स्तर से होना है. ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि वर्तमान में इन क्षेत्रों में भवन अभिन्यास नक्शा की स्वीकृति मुखिया द्वारा दी जा रही है. यह नियमाकुल नहीं है. मुखिया को अपने स्तर से इस आशय की सूचना देने व बिल्डिंग बाइलॉज के तहत भवन निर्माण करनेवालों की जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा है. बैंक प्रबंधकों को करें सूचित दूसरी ओर मुखिया व प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन अभिन्यास नक्शा पर कई बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा निर्माण के लिए ऋण दिए जाने को नियम विरुद्ध बताते हुए सभी शाखा प्रबंधकों को सूचित करने का आदेश एलडीएम को दिया है.

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