बिना खाद्य सुरक्षा विभाग के एनओसी के राजकीय आंबेडकर बालिका उवि में जीविका बना रही रसोई

कबिलपुर भगवती स्थान स्थित राजकीय आंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के छात्रावास में बिना खाद्य सुरक्षा विभाग से एनओसी लिये जीविका की रसोई का अवैध संचालन हो रहा है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 25, 2024 10:59 PM

दरभंगा. कबिलपुर भगवती स्थान स्थित राजकीय आंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के छात्रावास में बिना खाद्य सुरक्षा विभाग से एनओसी लिये जीविका की रसोई का अवैध संचालन हो रहा है. विभागीय निरीक्षण में यह मामला प्रकाश में आया है. विभाग के अधिकारी का कहना है कि किसी भी संस्थान में रसोई संचालन के लिए एनओसी जरूरी है. लेकिन, कबिलपुर भगवती स्थान राजकीय आंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के छात्रावास में जीविका की रसोई बिना विभागीय एनओसी के चल रहा है. विभाग ने जीविका को जल्द से जल्द एनओसी लेने को कहा है. अन्यथा कार्रवाई करने की बात कही गयी है. बताया गया है कि तत्संबंधी निर्देश के बाद जीविका की ओर से कुछ कागजात जमा कराया गया है. 14 मई को राजकीय आंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की एक दर्जन से अधिक छात्रा फूड प्वाइजनिंग की शिकार हो गयी थी. जिला प्रशासन व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी ने छात्रावास व रसोई का निरीक्षण किया था. फूड सेफ्टी ऑफिसर ने रसोई घर से खाद्य पदार्थों का कुछ सैंपल कलेक्ट कराया. जांच के लिये नमूने को पटना भेज दिया गया है. वहां से रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात विभाग कह रहा है. राजकीय आंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में अचानक बीमार पड़ी एक दर्जन छात्राओं को डीएमसीएच भेजा गया था. जबकि सात छात्राओं का बहादुरपुर पीएचसी में इलाज किया गया. जानकारी के अनुसार छात्रावास में नाश्ता के बाद अचानक छात्राएं बेहोश होने लगी थी. तीन दिन बाद 17 मई को सामान्य स्थिति होने के बाद इनमें से छह छात्राओं को डिस्चार्ज कर दिया गया. बांकी को 19 मई को घर भेजा गया था. फूड सेफ्टी ऑफिसर अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि बिना खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के एनओसी के छात्रावास में जीविका की रसोई संचालित की जा रही है. इसे लेकर जल्द विभागीय प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है. कुछ कागजात जमा भी किये गये हैं. रसोई से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए पटना भेजा गया है. रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version