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मतदान समाप्त होने तक चेक पोस्ट पर प्रत्येक वाहन की होगी जांच

लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार की शाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन एवं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी पत्रकार वार्ता की.

दरभंगा. लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार की शाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन एवं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी पत्रकार वार्ता की. डीएम ने कहा कि 13 मई को चतुर्थ चरण में दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (आंशिक भाग) तथा पंचम चरण में 20 मई को मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (आंशिक भाग) में मतदान निर्धारित है. स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर चेक पोस्ट स्थापित करते हुए बॉर्डर सील कर दिया गया है. चेक पोस्ट पर ड्रॉप गेट की व्यवस्था की गई है. मतदान की तिथि के 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक गुजरने वाले हर वाहनों की जांच की जायेगी. डीएम ने कहा कि 29 लाख 19 हजार 406 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 1785 मतदान केंद्रों करेंगे. दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई की सुबह सात से मतदान होगा. मतगणना 04 जून को बाजार समिति प्रांगण में होगी. निजी काम में अपनी गाड़ी का कर सकेंगे उपयोग कहा कि मतदान के दिन अगर निजी वाहन मालिक द्वारा निजी कार्य के लिए वाहन का उपयोग किया जा रहा हो, निजी वाहन के मालिक स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डालने जा रहे हों तो उन्हें रोका नहीं जायेगा. मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक वे वाहन से जा सकते हैं. अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध (डेयरी) की गाड़ी, पानी का टैंकर, विद्युत आपातकालीन सेवा संबंधी वाहन, कर्तव्य पर तैनात पुलिस वाहन तथा निर्वाचन कर्तव्य पर लगे सरकारी सेवक के वाहन नहीं रोके जायेंगे. सार्वजनिक यातायात के लिए निर्धारित मार्ग पर चलने वाली बसें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अंतरराज्यीय बस स्टैंड एवं अस्पताल आदि आने-जाने के लिए टैक्सी, तीन पहिया स्कूटर, रिक्शा इत्यादि, बीमार और सहायक व्यक्ति द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए निजी वाहन, कर्तव्य पर पहुंचने के लिए सरकारी कर्मियों के उपयोग हेतु वाहन भी चलेंगे. सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एसएसपी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें. असामाजिक तत्वों पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी. मतदान में बाधा डालने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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