Darbhanga News: दरभंगा. अब तक डिजिटलाइज्ड नहीं हुई जमाबंदी को परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन किया जायेगा. इससे रैयतों को हो रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी. हजारों शिकायतों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में परिमार्जन प्लस पोर्टल चालू किया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस बाबत प्रमंडल आयुक्त, समाहर्ता, उप समाहर्ता राजस्व को डिजिटलाइज्ड नहीं की गयी जमाबंदी को अब परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कराने को कहा है. बता दें कि विभाग ने पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in विकसित कर रखा है. जमाबंदी ऑफलाइन पंजी में उपलब्ध होने के बाद भी यदि किसी कारणवश इसे डिजिटल नहीं किया गया है, तो भू- धारी इस पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं. फिर विभाग मूल जमाबंदी पंजी में उपलब्ध विवरणी को ऑनलाइन कर देगा. संबंधित अंचल कार्यालय जमाबंदी पंजी के मूल प्रति का पीडीएफ बनाकर उसे पोर्टल पर अपलोड करेगा. वहीं, डिजिटलाइजेशन के क्रम में कुछ रैयत के नाम, पिता का नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा संख्या, रकवा व लगान आदि में त्रुटि रह गयी है. इसमें सुधार के लिए लोग डीएसएलआर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. अकेले इस जिला में इस प्रकार के हजारों मामले डीसीएलआर कोर्ट में लंबित है. अब विभाग ने इसमें सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल में ऑप्शन दिया है.
मूल पंजी जीर्ण-शीर्ण है तो साक्ष्य के आधार पर होगा सुधार
जिन रैयत्तों की जमाबंदी मूल पंजी अपठनीय है या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है अथवा उसका पन्ना उपलब्ध नहीं है तो रैयत पूर्व की जमाबंदी की सत्यापित प्रति या लगान रसीद, दाखिल खारिज उपलब्ध कराकर डिजिटलाइज्ड जमाबंदी सृजित करा सकते हैं. अंचल कार्यालय में जमाबंदी से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है और आवेदक जमीन के स्वामित्व से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध करा रहा है, तब भी साक्ष्य के आधार पर सीओ को जमाबंदी को ऑनलाइन करना होगा.
परिमार्जन प्लस पोर्टल पर रैयतों को अपनानी होगी यह प्रक्रिया
परिमार्जन प्लस पोर्टल पर छूटी जमाबंदी को ऑनलाइन कराने के लिए भू-धारियों को कुछ प्रक्रिया अपनानी होगी. आवेदन करने के लिए रैयत सर्वप्रथम बिहार भूमि पोर्टल पर लागइन करेंगे. इसके बाद परिमार्जन प्लस मेनू पर क्लिक करेंगे. फिर ऑनलाइन करने के लिए छूटी हुई जमाबंदी के डिजिटलाइजेशन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद रैयत अपने जिला, अंचल, हलका, मौजा का चयन कर प्रीपेयर ड्राफ्ट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद रैयत को चार सेक्शन में समस्या के संबंध में विवरण भरने का विकल्प मिलेगा. साक्ष्य अपलोड कर सबमिट कर देना है.
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