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डेढ़ महीने से प्रतिदिन औसतन 15 लाख कमाने वाले रजिस्ट्री कार्यालय की एक दिन में 50. 64 लाख की हुई कमाई

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने रजिस्ट्री ऑफिस की रौनक लौटा दी है.

दरभंगा. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने रजिस्ट्री ऑफिस की रौनक लौटा दी है. पिछले डेढ़ (22 फरवरी से 17 मई 2024 तक) महीने से जमीनों की रजिस्ट्री में काफी गिरावट दर्ज की गई थी. अब फिर से पूर्व की तरह भूमि निबंधन होगा. इससे दस्तावेज नवीस संघ, मुंशी, भूमि निबंधन कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मियों, दुकानदारों, भूमि क्रेताओं एवं विक्रेताओं, भूमि एजेंटों आदि में खुशी देखी जा रही है. 22 फरवरी से 16 मई 2024 के बीच प्रतिदिन मुश्किल से 10 से 15 भूमि निबंधन से 10 से 15 लाख का राजस्व प्राप्त हो रहा था. वहीं 20 मई को कुल 63 भूमि निबंधन से विभाग को 50 लाख 64 हजार 257 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. बताया जाता है कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन का सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के आलोक में जारी पत्र शनिवार को यहां प्राप्त हुआ था. जमीन की खरीद बिक्री यानी रजिस्ट्री के लिए बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम अब जमाबंदी की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. अब फिर से पिता के नाम की जमीन की बिक्री पुत्र व पुत्रियां, पत्नी कर सकेगी. लंबे समय बाद रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ दिखने लगी है. जिन स्टांप वेंडर की गुमटी में ताला लटक रहा था, किताबत करने वाले के सीट पर सन्नाटा पसरा रहता था, वहां लोगों की आवाजाही बढ़ गयी है. अवर निबंधक निगम प्रकाश ज्वाला ने बताया कि राजस्व में आ रही भारी गिरावट की वजह से अब तक इस वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य भी तय नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक स्तर से जारी पत्र के आलोक में पुरानी पद्धति से भूमि का निबंधन प्रारंभ हो गया है. क्रेता एवं विक्रेता के लिए जमाबंदी अब अनिवार्य नहीं रह गया है. अगले आदेश तक पूर्वज के नाम कायम जमाबंदी के आधार पर भी अब भूमि निबंधन होगा.

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