कुशेश्वरस्थान. एसडीओ उमेश कुमार भारती ने मसानखोन पंचायत की जनवितरण प्रणाली विक्रेता माधुरी कुमारी का लाइसेंस रद्द कर दिया है. उच्च न्यायालय के आदेश पर जविप्र विक्रेता माधुरी कुमारी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है. जानकारी के अनुसार मसानखोन पंचायत के भदौल निवासी मो. सलाउद्दीन की पत्नी जुबैदा खातून ने हाइकोर्ट में वाद दायर कर माधुरी कुमारी को लाइसेंस मिलने को चुनौती दी थी. माधुरी कुमारी पर बीए के फर्जी प्रमाण पत्र पर जनवितरण प्रणाली दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप लगायी थी. उच्च न्यायालय के आदेश पर एसडीओ ने माधुरी कुमारी से बीए के अंक पत्र व प्रमाणपत्र की मांग की थी. कई बार पत्राचार के बावजूद प्रमाण पत्र माधुरी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया.
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