दरभंगा. पेट्रोल पंप व भवन निर्माण सामग्री के व्यवसायी की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष व एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पश्चिमी गांव के उमेश ठाकुर तथा उसके दोनों पुत्र हेमंत कुमार भारद्वाज और प्रिंस कुमार भारद्वाज को सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी रेणू झा ने बताया कि चंदन कुमार भारद्वाज पेट्रोल पंप तथा भवन सामग्री के व्यवसायी थे. 10 अप्रैल 2022 को अपने प्रतिष्ठान पर जाने के लिए घर से निकले. रास्ते में उमेश ठाकुर के घर के पास पहुंचते ही करीब आधे दर्जन हमलावर घेरकर लाठी रॉड से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी. लाइसेंसी पिस्तौल, गोली तथा एक लाख दस हजार रुपये लूट लिये. घटना की प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई राजीव रंजन ठाकुर के आवेदन पर कमतौल थाना में दर्ज हुई. सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई पुरी कर तीनों दोषियों को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 120 में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड तथा लाइसेंसी पिस्तौल और गोली चोरी के आरोप में एक वर्ष तथा धारा 504 एवं 506 में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. वादी के अधिवक्ता मुकेश राय और विपिन झा ने अभियोजन पक्ष का सहयोग किया.
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