Darbhanga News: दरभंगा. प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि 28 सितंबर को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील वाद की सुनवाई के क्रम में पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता गायब रहे. प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने इसे लेकर कार्यपालक अभियंता (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण) पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं सुनवाई के दौरान अपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण पथ प्रमण्डल, दरभंगा के कार्यपालक अभियंता पर भी 500 रुपये का जुर्माना किया गया है. बहेड़ी के अंचल अमीन पर 2000 रुपये का लगाया गया है. साथ ही सुनवाई के दौरान एसडीओ सदर के अनुपस्थित रहने तथा कार्यपालक पदाधिकारी अथवा प्रधान लिपिक की जगह लिपिक की उपस्थित को लेकर आयुक्त ने खेद प्रकट किया. साथ ही लिपिक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया. आयुक्त के सचिव ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से कहा है कि सभी संबंधित अधिकारी एवं लिपिक पर अधिरोपित जुर्माने की राशि संबंधित शीर्ष में जमा करावें. साथ ही 15 दिनों के अंदर इसका अनुपालन प्रतिवेदन आयुक्त को भेजें.
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