Darbhanga News: दरभंगा. मनीगाछी अंचल के राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी एवं तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा सरकारी जमीन की अवैध रूप से रैयती जमाबंदी कायम कर दिए जाने का जांच प्रतिवेदन जांच टीम ने समाहर्ता सह डीएम राजीव रोशन को दिया था. डीएम ने आरोपित कर्मचारी एवं पदाधिकारी पर प्रपत्र क गठित करते हुए तीन दिनों के अंदर कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया था. अंचलाधिकारी ने समाहर्ता के आदेश की अवहेलना कर दी. इस बाबत समाहर्ता ने अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा है. कहा है कि तीन दिनों के अंदर सदर डीसीएलआर के माध्यम से स्थापना उप समाहर्ता को संतोषप्रद उत्तर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में माना जाएगा कि इस कुत्सित कार्य में उनकी भी संलिप्तता है. जारी पत्र में कहा गया है कि सरकारी भूमि की अवैध रूप से रैयती जमाबंदी कायम करने का आरोप मनीगाछी अंचल के तत्कालीन सीओ रविंद्र कुमार चौपाल, राजीव प्रकाश राय के अलावा राजस्व कर्मचारी पशुपति कुमार झा, कुमारी सरिता रानी, रामप्यारे यादव, नवीन कुमार सिंह, नंदलाल दास एवं अमित रंजन पर है.वहीं बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं तत्कालीन सीओ ने भी सरकारी भूमि की अवैध रूप से रैयती जमाबंदी कायम कर दी. वर्तमान सीओ को समाहर्ता राजीव रोशन ने निर्देश दिया है कि तीन दिनों के अंदर दोषी पदाधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए सदर डीसीएलआर के माध्यम से स्थापना उप समाहर्ता को उपलब्ध करा दें. पूर्व में दिए गए निर्देश की अवहेलना से संबंधित पूछे गए स्पष्टीकरण प्रपत्र का संतोषप्रद प्रति उत्तर भी उपलब्ध कराने को कहा है. जारी पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी विमल कुमार कर्ण, राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक जय निरंजन चौधरी, राजस्व कर्मचारी राकेश रंजन झा एवं चंदन कुमार ने सरकारी भूमि की अवैध रूप से रैयती जमाबंदी कायम कर दी. समाहर्ता स्तर से गठित जांच टीम के जांच प्रतिवेदन से यह उजागर हुआ.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है