दरभंगा. सर्वे को लेकर जमीन मालिकों को कागजात जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है. प्रभारी जिला बंदोबस्त पदाधिकारी कमलेश प्रसाद ने लोगों से कहा है कि सर्वे कार्य के लिए प्रपत्र 01 से 03 तक भरकर हर हाल में 15 सितंबर तक जमा कर दें. जमीन का सर्वे 1962 ई. के आधार पर होगा. अधिकारियों की तरफ से इसके लिए निर्देश जारी किये गये हैं. वर्ष 1962 के सर्वे में जमीन की स्थिति जिस प्रकार थी, उसी के अनुसार उसके स्वामित्व का निर्धारण होगा. सरकारी जमीन हर हाल में सरकार की ही रहेगी. पट्टा पर दी गयी जमीन पर बसे व्यक्ति और परिवारों का उसपर स्वामित्व बना रहेगा, लेकिन संबंधित लोग उक्त जमीन की बिक्री नहीं कर पायेंगे. मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा अन्य धार्मिक स्थलों की जमीन ट्रस्टी की देखरेख में रहेगी, लेकिन उस जमीन की बिक्री ट्रस्टी नहीं कर सकेंगे.
नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में सर्वे दूसरे चरण में
नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में सर्वे का कार्य दूसरे चरण में होगा. वर्तमान में जिले के 1234 राजस्व ग्राम में सर्वे कार्य चल रहा है. अधिकांश गांव में आम सभा कर ली गयी है. कुछ गांवों में आम सभा अभी होनी है.
प्रपत्र सात, 13 तथा 20 पर ध्यान देना होगा जरूरी
जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि आम सभा के माध्यम से लोगों को सर्वे के बावत जानकारी दी जा रही है. सभी अंचल में विशेष सर्वेक्षण सर्वे शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया गया है. कहा कि जमीन का सर्वे 1962 के सर्वे के आधार पर ही होगा. कहा कि प्रपत्र एक में जमीन की उद्घोषणा, प्रपत्र दो में रैयत का खाता, खेसरा, रकवा का स्व घोषित उद्घोषणा और प्रपत्र तीन तथा तीन (1) में स्वघोषित वंशावली देनी है. जमीन के स्वामी द्वारा दी गयी जानकारी की सर्वेयर अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जांच कर प्रपत्र सात में गजट का प्रकाशन करेंगे. गजट प्रकाशन के बाद किसी प्रकार की आपत्ति होने पर जमीन के स्वामी प्रपत्र आठ में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास आपत्ति करेंगे. कहा कि आम लोग प्रपत्र सात, 13 तथा 20 पर अवश्य ध्यान देंगे. प्रपत्र 22 में सर्वे कार्य पूरा होने पर अंतिम प्रकाशन होगा.
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