मतदान पूर्व अंतिम 48 घंटे कानून व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण निर्माण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण : डीएम

लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमिटी की बैठक हुई.

By Prabhat Khabar News Desk | May 10, 2024 11:52 PM

दरभंगा.लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमिटी की बैठक हुई. डीएम ने कहा कि दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान है. मतदान पूर्व अंतिम 48 घंटे कानून व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा. सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाएगा. कहा कि चुनाव कार्य से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी नियमों का सख्ती से अनुपालन करायें. कहा कि निर्वाचन अभियान अवधि के समापन के पश्चात कोई अभियान नहीं होगा. राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ता, जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद क्षेत्र को छोड़ देना है. 48 घंटे की अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी. ओपिनियन पोल का परिणाम जारी नहीं किया जायेगा तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा. कहा कि किसी अभ्यर्थी, उनके एजेंट द्वारा मतदान केंद्रों व मतदाताओं को नि:शुल्क वाहन प्रदान करना भ्रष्ट आचरण है. स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के निजी वाहनों से मतदान के लिए जाया जा सकता है. मतदान केंद्रों के 200 मीटर की दूरी के अंदर वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जन-संपर्क उप निदेशक सत्येंद्र प्रसाद, प्रशिक्षु आइएएस एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले राज्य स्तरीय दलों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि मौजूद थे.

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