20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शराब तस्कर को अदालत ने दिया दोषी करार

शेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव के बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब कारोबार के आरोप में दोषी पाते हुए सजा अवधि निर्धारण के लिए 30 अगस्त की तिथि निर्धारित की है

दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव के बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब कारोबार के आरोप में दोषी पाते हुए सजा अवधि निर्धारण के लिए 30 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि 01 मई 2022 की अहले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुशेश्वरस्थान के दिघिया चौर में विदेशी शराब उतारा जा रहा है. जब पुलिस पहुंची तो एक ट्रक से पिकअप वैन पर शराब लोड किया जा रहा था. पुलिस ने घटनास्थल से 4104 लीटर शराब बरामद किया. मामले में कुशेश्वरस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. अदालत में इस मामले का विचारण चल रहा था. शनिवार को अदालत ने विचारण पूरा कर अभियुक्त पवन कुमार यादव को शराब कारोबार के आरोप में दोषी करार दिया है. दोषी पवन को सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए 30 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें