17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शराब तस्करी मामले में दोषी को दस वर्ष कारावास

उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव निवासी बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब तस्करी का दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव निवासी बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब तस्करी का दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नही देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि 01 मई 2022 की अहले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुशेश्वरस्थान के दिघिया चौर में विदेशी शराब उतारा जा रहा है. जब पुलिस पहुंची तो एक ट्रक से पीकअप पर शराब लोड की जा रही थी. पुलिस ने घटना स्थल से 4104 लीटर शराब बरामद की. मामले में कुशेश्वरस्थान थाना में कांड संख्या- 152/2022 दर्ज की गयी. अदालत में इस मामले का बिचारण जीओ वाद सं. 545/2022 के तहत चल रही थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें