बहादुरपुर. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मछुआरों को अब बिना किसी प्रकार के शुल्क दिए ही बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा. यह लाभ केवल मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के सदस्य या मत्स्य पालन से जुड़े किसी भी जाति के महिला-पुरुष मछुआरों को मिल सकता है. सदस्यों के दुर्घटना में मौत होने व दिव्यांगता की स्थिति में उनके आश्रितों को यह लाभ दिया जायेगा. जिला मत्स्य विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए तत्पर है. योजना की सफलता के लिए विभिन्न प्रखंडों में अभियान चला रही है. प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री व अध्यक्षों द्वारा अधिक से अधिक मछुआरों को मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. केंद्र व राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्यों को मुफ्त में सुरक्षा बीमा देने का निर्णय लिया है. सरकार एक वर्ष के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने 50 प्रतिशत अंशदान प्रीमियम के रूप में लागत पर इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके लिए प्रीमियम के रूप में लाभुकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा. यह लाभ सिर्फ मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के 18 से 70 वर्ष के सदस्यों को आकस्मिक दुर्घटना में मौत व अस्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में उनके आश्रितों को मिलेगा. दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख रुपये व अस्थायी दिव्यांगता होने पर ढाइ लाख रुपए कंपनी द्वारा भुगतान किया जायेगा. इसके अलावा दुर्घटना होने पर इलाज के लिए 25 हजार रुपये दिया जायेगा. योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये मात्र है. इसका आधा अंश क्रमश: भारत सरकार व राज्य सरकार उठाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटो व नॉमिनी का नाम अंकित करना होगा. प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री धर्मेंद्र कुमार सहनी ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना की प्रशंसा करते हुए बताया कि यह योजना लागू होने से मछुआरा जाति के लोगों को लाभ मिलेगा. जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सरकार ने लागू किया है. योजना का लाभ उठाने के लिए मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य सर्वप्रथम बनना होगा. दुर्घटना व दिव्यांगता की स्थिति में लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा. इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा. बीमा का सारा खर्च केंद्र व राज्य सरकार उठायेगी.
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