शास्त्री चौक के निकट अज्ञात महिला की हत्या मामले में दोषी करार
महिला की हत्या मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक मुसहरी निवासी रामखेलावन सदा के पुत्र रामदेव सदा को दोषी पाया है.
प्रतिनिधि, दरभंगा.
दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत की अदालत ने एक अज्ञात महिला की हत्या मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक मुसहरी निवासी रामखेलावन सदा के पुत्र रामदेव सदा को दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विष्णुकांत चौधरी ने बहस किया. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि तीन सितंबर 2011 को शास्त्री चौक के निकट भवेश उपाध्याय की खेत से एक अज्ञात महिला की लाश बरामद हुई. महिला के कनपटी, गर्दन के नीचे तथा गला के पास जख्म का निशान था. स्थानीय चौकीदार महेश पासवान के फर्द व्यान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. अनुसंधान के क्रम में रामदेव सदा को आरोपी बनाते हुए घटना के दिन हीं गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अपर लोक अभियोजक चौधरी ने बताया कि आरोप गठन के पश्चात अभियोजन की ओर से सात लोगों की गवाही कराई गई. अनुसंधानकर्ता राकेश कुमार एवं चिकित्सक डॉ प्रफुल्ल कुमार दास का परीक्षण कराया गया. अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के पश्चात आज आरोपित रामदेव को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है.