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सेवा में त्रुटि व लापरवाही मामले में नगर निगम दोषी करार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में त्रुटि और लापरवाही के लिए दरभंगा नगर निगम को दोषी करार दिया गया है

दरभंगा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में त्रुटि और लापरवाही के लिए दरभंगा नगर निगम को दोषी करार दिया गया है. नगर निगम को उपभोक्ता की जमा राशि समेत मुकदमा खर्च दो हजार रुपये और उपभोक्ता के मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के लिए दो हजार रुपये दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय और सदस्य अरुण कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक उपभोक्ता वाद में विपक्षी नगर निगम को सेवा में त्रुटि का दोषी पाते हुए आदेश पारित किया है. आदेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर उपभोक्ता बेंता निवासी मंजु राय को शुल्क स्वरूप जमा एक हजार रुपया वापस करने तथा मुकदमा खर्च के लिए दो हजार रुपये तथा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना हेतू दो हजार रुपये भुगतान करने को कहा है. आदेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करने पर कुल रकम पर बैंक के बचत खाता के ब्याज की दर से परिवादिनी द्वारा जमा एक हजार रुपये जमा करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक जोड़कर भुगतान करना होगा. विदित हो कि परिवादी ने अपने सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए दरभंगा नगर निगम के कार्यालय में टैंक सफाई शुल्क एक हजार रुपये जमा की थी. टैंकर चालक द्वारा सफाई नहीं करने पर जमा शुल्क वापस करने की मांग की, लेकिन नगर निगम ने पैसा वापस नहीं किया.

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