पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध, सजा पर सुनवाई 26 को
स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि दोषी के विरुद्ध बहेड़ा थाना में कांड दर्ज किया गया था.
दरभंगा. पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी लोहा सिंह लालदेव को नाबालिग लड़की के साथ यौन अपराध के आरोप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत दोषी पाया है. दोष सिद्ध अभियुक्त का सजा अवधि के निर्धारण की बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए अदालत ने 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि दोषी के विरुद्ध बहेड़ा थाना में कांड दर्ज किया गया था. मामले का विचारण अदालत में चल रहा है. अदालत ने सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को दोषी करार दिया है.