कटहलबाड़ी भंडार चौक के सलीम हत्याकांड में चार लोग दोषी करार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी सलीम की हत्या मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है.
दरभंगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी सलीम की हत्या मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने चारों को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए सजा की बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की है. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का संचालन अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने किया. चंपा मुखर्जी ने बताया कि सलीम की हत्या 23 दिसंबर 2022 की रात कर दी गयी थी. मृतक के भाई रुस्तम के बयान पर विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के पश्चात अदालत ने मामले में संज्ञान लिया. अपर लोक अभियोजक मुखर्जी ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल सात लोगों की गवाही कराई गई. अदालत ने सोमवार को इस मामले में कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी काराधीन अभियुक्त मो. गुड्डू और मो. नबाब उर्फ लीलू समेत मो. कासिम एवं अली राजा को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है. घटना के बाद मृतक सलीम का मोबाइल चोरी हो गयी थी. उक्त नंबर पर कॉल करने पर मो. नबाब उर्फ लीलू ने रिसिव किया था. मृतक की चोरी की गयी मोबाइल लौटाना नहीं पड़े, इसके लिए चारों अभियुक्तों ने ईंटा से कान व जबड़ा पर प्रहार कर की हत्या कर दी.
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