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Darbhanga news: पहले चरण में मुख्यालय से होगा शिक्षकों का स्थानांतरण

Darbhanga news:स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन नीति में असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को पदस्थापन एवं स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी.

Darbhanga news: दरभंगा. शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना नीति का निर्धारण कर दिया है. इसकी प्रतीक्षा कई महीने से की जा रही थी. स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन नीति में असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को पदस्थापन एवं स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी. विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका तथा शिक्षिका के पति के प्रतिस्थापन के आधार पर विकल्प पर विचार किया जाएगा. सभी श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं. प्रथम चरण में स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर मुख्यालय स्तर से स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन किया जायेगा. सभी से मानक के अनुरूप 10 विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा. जो शिक्षक स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन के लिए विकल्प नहीं देंगे, उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जायेगा. अर्थात वे विद्यालय में बने रहेंगे. प्रथम चरण में सक्षमता पास शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक के स्थानांतरण एवं पदस्थापना की कार्रवाई राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर होगी. इस आशय का संकल्प शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जारी किया है. उन्होंने भविष्य में जिले के अंदर, प्रमंडल स्तर एवं राज्य स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन के लिए अलग-अलग कमेटी के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने की कार्रवाई का उल्लेख पत्र में किया है.

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