चोरी की 90 हजार नकद के साथ चोर गिरफ्तार

पुलिस ने चोरी के 90 हजार नकद के साथ एक चोर को पकड़ा

By Prabhat Khabar News Desk | June 22, 2024 12:15 AM

सदर. पुलिस ने चोरी के 90 हजार नकद के साथ एक चोर को पकड़ा. उसे मुजफ्फरपुर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर दरभंगा लाया गया है. गिरफ्तार चोर की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना स्थित कन्हौली निवासी अवधेश सिंह के पुत्र अशोक कुमार सिंह के रूप में हुई. उसपर रुपये चोरी मामले में कांड अंकित है. बताया जाता है कि विगत 10 मई की देर रात दिल्ली मोड़ बस स्टैंड स्थित दरभंगा केसरी बस के कार्यालय से अज्ञात चोर ने भीतर रखे टेबल का दराज तोड़कर उसमें से एक लाख 65 हजार रुपये उड़ा लिये थे. साथ ही सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला था. पुलिसिया अनुसंधान के क्रम में डीभीआर से सीसीटीवी फुटेज निकाला गया. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर के गिरेबान तक पहुंची. फुटेज में बस कंपनी के कर्मचारी अशोक सिंह द्वारा रुपये चोरी की बात सामने आयी. इसके बाद पुलिस ने घर से चोर को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान घर में रखे बक्से से चोरी के 90 हजार नकद बरामद हुई. इस संबंध में सदर थानाध्यक्ष अमृत कुमार साह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को शुक्रवार को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. चेक के माध्यम से ली गयी राशि वापस नहीं करने पर दर्ज करायी प्राथमिकी सिंहवाड़ा. पैगंबरपुर में केवाला से प्राप्त 13 कट्ठा जमीन की बिक्री के नाम पर चेक के माध्यम से पांच लाख रुपया लेकर रजिस्ट्री करने में टाल-मटोल करने व राशि वापसी से इंकार करने को लेकर उपप्रमुख साजिद मुजफ्फर बबलू ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें कटासा पंचायत के कटहलिया निवासी मो. इरफान व उसकी पत्नी आबदा खातून को आरोपित किया है. कहा है कि पैगंबरपुर स्थित केवाला से प्राप्त आबदा खातून के नाम से 13 कट्ठे जमीन की बिक्री करने के लिए उसने बातचीत की गयी. बताया गया कि जमीन पर वाद-विवाद पाये जाने पर जरसेमन वापस कर दिया जाएगा. पति-पत्नी की बातों पर विश्वास कर 15 लाख रुपये में जमीन खरीदने पर दोनों पक्ष में सहमति बनी. अग्रिम पांच लाख रुपया एग्रीमेंट बनाकर उसे दे दिया गया. पुनः स्टेट बैंक का पांच लाख का चेक आबदा खातून को दिया गया. इसके बाद पता चला कि इस जमीन पर पहले से न्यायालय में मुकदमा चल रहा है. इसपर पति-पत्नी से रुपये वापस करने का आग्रह किया. रुपये वापसी पर टालमटोल करने पर 18 दिसंबर 2023 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से आबदा खातून के नाम से एक लीगल नोटिस भेजा गया, लेकिन रुपये वापस नहीं किया. इधर सात जून को पति-पत्नी ने रुपये व चेक वापस करने से इंकार कर दिया. इस संबंध में थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान का जिम्मा प्रशिक्षु दारोगा सतीश यादव को सौंपा गया है.

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